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Sheopur Nagar Palika
Madhya Pradesh High Court Gwalior Sheopur Nagar Palika Adhyaksh (President) Renu Garg Case Update: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू गर्ग को उनके पद पर कार्य करने से रोकने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है।
कोर्ट के आदेश के बाद रेनू गर्ग अब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगी और इस आदेश को तत्काल लागू कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि रेनू गर्ग की नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में प्रकाशन) अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया कि गजट प्रकाशन के बिना किसी भी व्यक्ति का अध्यक्ष पद पर कार्य करना कानूनी रूप से वैध नहीं है।
राजपत्र में अधिसूचना के बिना कार्य करना गैरकानूनी
कोर्ट ने टिप्पणी की है कि न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राजपत्र में अधिसूचना के बिना अध्यक्ष के रूप में कार्य करना गैरकानूनी है। कोर्ट ने यह भी गंभीर टिप्पणी की कि प्रतिवादी (रेनू गर्ग) विभिन्न अदालतों में विरोधाभासी रुख अपनाकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे थे। यह फैसला स्पष्ट करता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर कार्य करने के लिए संबंधित गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन कानूनी रूप से कितना अनिवार्य है।
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Coldrif Cough Syrup Case: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग रद्द की, कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत का मामले में सुनवाई
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Madhya Pradesh Chhindwara Court Coldrif Cough Syrup Death Case Udpate: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा में मासूम बच्चों की मौत के मामले में आज यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग को रद्द कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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