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Sheopur Nagar Palika: श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगी रेनू गर्ग..! नियुक्ति पर HC की ग्वालियर बेंच का फैसला

Madhya Pradesh High Court Gwalior Sheopur Nagar Palika Adhyaksh (President) Renu Garg Case Update: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू गर्ग को उनके पद पर कार्य करने से रोकने का आदेश दिया है।

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sanjay warude
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Madhya Pradesh High Court Gwalior Sheopur Nagar Palika Adhyaksh (President) Renu Garg Case Update: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू गर्ग को उनके पद पर कार्य करने से रोकने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है।

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कोर्ट के आदेश के बाद रेनू गर्ग अब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगी और इस आदेश को तत्काल लागू कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि रेनू गर्ग की नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में प्रकाशन) अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया कि गजट प्रकाशन के बिना किसी भी व्यक्ति का अध्यक्ष पद पर कार्य करना कानूनी रूप से वैध नहीं है।

राजपत्र में अधिसूचना के बिना कार्य करना गैरकानूनी

कोर्ट ने टिप्पणी की है कि न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राजपत्र में अधिसूचना के बिना अध्यक्ष के रूप में कार्य करना गैरकानूनी है। कोर्ट ने यह भी गंभीर टिप्पणी की कि प्रतिवादी (रेनू गर्ग) विभिन्न अदालतों में विरोधाभासी रुख अपनाकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे थे। यह फैसला स्पष्ट करता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर कार्य करने के लिए संबंधित गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन कानूनी रूप से कितना अनिवार्य है।

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