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Shajapur News: शाजापुर के गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, तीन आरोपियों को हुई सजा

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Bansal news
Shajapur News: शाजापुर के गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, तीन आरोपियों को हुई सजा

Shajapur News: शाजापुर न्यूज़: मध्य प्रदेश के शाजापुर की जिला न्यायालय की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने एक NDPS एक्ट के प्रकरण में अपना महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए तीन आरोपीयों को दण्डित किया है। लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि दिनांक 14 अक्टू 2020 को तस्कर नरेश मीणा, मोहन पुष्पकार तथा श्याम यादव उर्फ हीरो को थाना पुलिस कालापीपल द्वारा मुखबीर की सूचना पर से 21 किलो गांजे के साथ स्विफ्ट डिज़ायर कार में चॉदबड रोड पर पकड़ा था।

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आरोपी को जेल के साथ आर्थिक दंड

उक्त प्रकरण में आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 08/20 NDPS एक्ट में दोषी पाते हुये 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दिनांक 30 जून 2023 को दंडित किया गया है।

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सूचना मिलने पर पुलिस ने पीछा किया

लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 14.10.2020 को थाना कालापीपल को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि चॉदबड रोड़ से एक सफेद रंग की स्वीपट डीजायर कार में तीन लोग मादक पदार्थ गांजा लेकर निकलेगे। इस पर से पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ जाकर झाड़ियों की आढ में जाकर छिप गये और इसके 35-40 मिनिट बाद सफेद रंग की स्वीपट डीजायर कार R।J।20/C,B।407 चॉदबड रोड से मुडी, जिसे पुलिस फोर्स ने उसे रोका।

जानकारी लेने पर युवको ने बताया

इस कार में बैठे तीन व्यक्तियों ने अपना नाम- पिता , नरेश पिता सत्यनारायण मीणा निवासी रायतन थाना गेडोली जिला बुंदी (राजस्थान) मोहन पिता प्रेमनारायण पुष्पकार निवासी ग्राम खोकरा थाना कालापीपल , जिला शाजापुर तथा श्याम यादव उर्फ हीरो पिता योगेश यादव निवासी संजय कालोनी थाना मुजेसर जिला फरीदाबाद (हरियाणा) बताया गया।

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21 किलो गांजा पुलिस द्वारा जब्त किया

कार की तलाशी लेने पर कार की डिकी में एक सफेद रंग की थेली में 21 किलो गांजा मिला जिसे पुलिस ने जप्त किया तथा आरोपीगण को गिरफतार किया गया था । आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना कालापीपल में धारा - 08/20 NDPS एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरान्त चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

आरोपी को दस-दस साल की कारावास

जहाँ पर आरोपीगण के विरुद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा- 08/20 NDPS एक्ट के अपराधा में दोषी पाते हुये दस-दस साल के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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