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Shajapur News: लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को हुई 5 साल की सजा

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Bansal news
Shajapur News: लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को हुई 5 साल की सजा

शाजापुर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट

Shajapur News: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (निवेशक के हितों का संरक्षण अधिनियम) की कोर्ट द्वारा मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर व अन्य जिलों में आपराधिक षड्यंत्र रच कर बीएनपी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाकर तथा विभिन्न स्थानों पर कार्यालय खोलकर लोगों को अधिक लाभ दिलाने का लालच देकर उनसे रुपए जमा करवा कर उसे वापस नहीं करने तथा बेईमानी पूर्वक आम लोगों का मानसिक व संपत्ति नुकसान करने वह छल करने के आरोपी बनाया गया है।

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चार आरोपियों को 5 वर्ष का कारावास

अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपी केदार नागर, राघवेंद्र, दयानंद और  रामदयाल को पांच 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। अभियोजन की घटना के अनुसार कंपनी के डायरेक्टर केदार नागर द्वारा वर्ष 2010 में मोहन बड़ोदिया के लोगों को इकट्ठा कर कंपनी का लुभावना प्लान बताया कि कंपनी में एफडी करने पर 5 साल में दुगनी राशि और आरडी प्लान में जमा राशि 5 वर्ष में डेढ़ गुना होने का प्रलोभन दिया।

लोगों को दिया प्रलोभन

लोगों को एजेंट बनने के लिए अच्छा खासा कमीशन देने का प्रलोभन दिया। कंपनी के डायरेक्टर के प्रलोभन में आकर लोगों ने कंपनी में खाते खुलवाए। जिसमें मोहन बड़ोदिया के लोगों ने लगभग ढाई करोड़ रुपए जमा कराएं और सभी को कंपनी ने दोगुनी राशि मिलने की पालिसी बना कर दी। चारों आरोपी  कंपनी के डायरेक्टर थे तथा वे सभी एजेंटों को अपनी कंपनी के कार्यालय में बुलाते और मीटिंग करते थे।

1 साल तक की टालमटोल

लोगों द्वारा जमा की गई राशि की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद अपनी जमा राशि की मांग की किंतु उक्त चारों आरोपी गणों ने सभी को लगभग 1 साल तक टालमटोल की जाती रही। बाद में कंपनी के अधिकारियों द्वारा कुछ चेक भी लोगों को दिए गए लेकिन वह भी बाउंस हो गए और लोगों को उनकी राशि प्राप्त नहीं हुई।

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बाद में कंपनी के सारे कार्यालय बंद कर दिए और सभी डायरेक्टर भाग गए और लोगों द्वारा जमा राशि का गबन कर सभी ने आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की।

दर्ज हुआ केस

अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि  फरियादी रूप सिंह ने पुलिस थाना मोहन बड़ोदिया में लिखित शिकायत आवेदन दिया जिस पर से थाना मोहन बड़ोदिया ने अपराध क्रमांक 103/ 2016 का दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा सभी पीड़ितों के कथन लेकर व दस्तावेजों को जप्त कर अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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इतने हुई सजा और इतना लगा जुर्माना

न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवेचना में मिले साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में अपना निर्णय सुनाते हुए उक्त चारों आरोपियों को पांच 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार का जुर्माना व मध्य प्रदेश निवेशक के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) में पांच 5 वर्ष कारावास व  ₹50 हजार अर्थदंड से दंडित किया।

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साथ ही न्यायालय द्वारा उक्त कंपनी की वित्तीय स्थापना को ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त आरोपी गणों पर इसी प्रकार के अन्य अपराध भी अन्य स्थानों पर दर्ज हुए हैं। जिनमें से कुछ प्रकरणों में पूर्व में भी आरोपी गणों को दोष सिद्ध किया गया है।

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