शाजापुर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।
शाजापुर। Shajapur News: शाजापुर जिला न्यायालय की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने एक प्रकरण में अपना महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए विद्युत वितरण कंपनी (बिजली ऑफिस) के दो कर्मियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया।
करंट लगने से हुआ हादसा
लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया, “शनिवार 24 जून को आरोपी विद्युत कंपनी कर्मी रविन्द्र, पिता भगवान सिंह गुर्जर, ग्राम भदोनी के कमलसिंह राजपूत को विद्युत डीपी पर चढ़ाया गया था। इसी दौरान करंट लगने से कमल सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई।”
सश्रम कारावास और अर्थदण्ड
उन्होंने बताया, “उक्त प्रकरण में आरोपी विद्युत मंडल कर्मी सोनारसिंह राजपूत और रविन्द्र गुर्जर को मंगलवार 27 जून को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट द्वारा धारा-304 पार्ट-2/34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।”
इतनी राशि का अर्थदण्ड
उन्होंने बताया, “विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और चालान पेश किया गया। जहां पर आरोपीगण के विरूद्ध सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्य और कथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 304 पार्ट-2/34 भा.द.वि. के अपराध में दोषी पाते हुये तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।”
हो रहा था ट्रांसफार्मर का काम
उन्होंने बताया, “अभियोजन घटना अनुसार मंगलवार 27 जून को ग्राम भदोनी के ग्रामीणजन एम.पी.ई.बी. कार्यालय, लालघाटी से नया ट्रांसफार्मर लेकर ग्राम भदोनी पहुंचे थे, जहाँ पर एम.पी.ई.बी. कर्मी आरोपी सोनारसिह, पिता रतनसिंह राजपूत, निवासी ग्राम भदोनी ने मृतक कमलसिंह, पिता मेहरबानसिह राजपूत, निवासी ग्राम भदोनी को बिना सुरक्षा उपकरण दिए विद्युत डीपी पर चढा दिया था।”
अचानक चालू हुआ करंट
आपको बता दें, डीपी के उपर चढ़ने के कुछ मिनट बाद ही लाईन में विद्युत करंट आ गया था. परिणामस्वरूप, करंट लगने से कमलसिंह की मृत्यु हो गई। विद्युत लाईन में अचानक करंट आने का कारण यह बताया गया कि ग्रिड आपरेटर रविन्द्र पिता भगवानसिह गुर्जर निवासी हरणगांव ने करंट की सप्लाई बंद करने के बाद बिना सूचना के ही पुनः करंट सप्लाई चालू कर दी थी। जबकि उसे पता था कि डीपी पर व्यक्ति चढ़ा हुआ है।
भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज
इस प्रकार आरोपी ने यह जानते हुए कि उनके इस कृत्य से कमलसिंह की मृत्यु हो सकती है, फिर भी उसे विद्युत डीपी पर चढ़ाया और दूसरे, आरोपी ने बिना सूचना दिए विद्युत चालू कर दी। कमलसिंह की मृत्यु होने पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना लालघाटी शाजापुर में धारा 304 पार्ट-2/34 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज किया गया।
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