Advertisment

Shajapur News: आठ वर्षीय बालक पर ऐयरगन चलाने के आरोपी को तीन साल की सजा

Shajapur News: जिला न्यायालय के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जान से मारने की नीयत से ऐयरगन से फायर कर आठ वर्षीय बालक...

author-image
Bansal news
Shajapur News: आठ वर्षीय बालक पर ऐयरगन चलाने के आरोपी को तीन साल की सजा

शाजापुर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट

MP News: Shajapur News: जिला न्यायालय के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जान से मारने की नीयत से ऐयरगन से फायर कर आठ वर्षीय बालक को घायल करने के मामले में अपना महत्वपूर्ण निर्णय देकर एक आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

Advertisment

यह है मामला

लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार चौमा डाक बंगला आरोपी सलमान पिता हफीज उल्ला खॉन तेजगती से मोटर साईकल निकालकर ले जा रहा था तब रईस खॉन ने उसे मोटर साईकल धीरे चलाने का बोला और कहाँ कि याह पर बच्चे खेलते है किसी को चोट लग जाएगी। तब सलमान खॉन अपने घर से ऐयरगन लेकर आया और छरा डालकर जान के मारने की नीयत से रईस खॉन पर ऐयरगन चलाई । बचने के लिये रईस खॉन एक तरफ हट गया और बगल में खडे उसके आठ वर्षीय लडके तौसीफ को ऐयरगन का छरा बांई जांग पर लग गया जिससे उसे खून निकल आया था। इतने में सलमान खान अपनी ऐयरगन लेकर भाग गया।

जांच में पाया गया दोषी

विवेचना के दौरान सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात आरोपी को गिरफतार कर कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहाँ पर आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा कथनो के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 308 भा.द.वि. के अपराधा में दोषी पाते हुये तील साल के सश्रम कारावास तथा चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दडिंत किया गया है।

ये भी पढ़ें: 

International Yoga Day 2023: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में करेंगे योगाभ्यास

Advertisment

Bihar Heat Stroke: भीषण लू की चपेट में प्रदेश, हीट वेव ने 24 घंटे में ली 11 लोगों की जान

Koreya News: सट्टा पट्टी के अवैध कारोबार सख्त हुई कोरिया पुलिस, की यह कार्रवाई

MP Breaking News MP news Indore News Shajapur shajapur News
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें