शाजापुर /आदित्य शर्मा: शाजापुर में 30 लाख रूपए के चेक बाउंस मामले में न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आरोपी मुमताज खां को दोषमुक्त किया गया है। अभिभाषक एस.के.मेहता ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व जिले में भूमाफियाओं द्वारा अनपढ़ ग्रामीण मुमताज को जमीन के सौदे के नाम पर 30 लाख रूपए की लिखा पढ़ी के नाम पर फर्जीवाड़ा करके झूठा फसाया था और उसे 30 लाख रूपए जमीन के सौदे के नहीं दिए थे।
भूमाफियाओं ने मुमताज के विरूद्ध न्यायालय में 30 लाख रूपए की राशि का चेक बाउंस का प्रकरण क्रमांक 156/2015, धारा 138 एनआईए के तहत दर्ज कराया था। आरोपी मुमताज खां, निवासी शाजापुर ने उक्त मामले में अपना बचाव किया व अपने अभिभाषक एस.के.मेहता के माध्यम से पैरवी की।
श्री मेहता ने बताया कि मुमताज खां ने भूमाफियाओं को उक्त 30 लाख रूपए का चेक नहीं दिया था और जमीन का कोई सौदा भी नहीं किया था। उक्त चेक भूमाफियाओं ने मालवांचल कम्पनी देवास से सांठगांठ करके प्राप्त कर लिया और उक्त चेक का दुरूपयोग कर आरोपी को झूठा फसाया गया था। न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा समपूर्ण साक्ष्य व तथ्यों पर विचार करने के उपरांत उक्त मामले में आरोपी मुमताज खां को दोषमुक्त किया गया है। आरोपी की पैरवी अभिभाषक एस.के. मेहता ने की।