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Seoni SDO Suspend: सिवनी में जल संसाधन विभाग के SDO श्रीराम बघेल ने एक किसान का कॉलर पकड़ा। फिर किसान को जबरन कार की डिग्गी में ठूंसने की कोशिश की। किसान को चेतावनी देते हुए अफसर ने कहा कि तुम अपनी सीमा में रहना। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तुम्हारी ऐसी-तैसी कर दूंगा। वीडियो सामने आने के बाद SDO को सस्पेंड कर दिया गया है।
किसानों ने समस्या बताई तो भड़के SDO
मामला सिवनी जिले के केवलारी क्षेत्र का है। शनिवार के दिन तिलवारा दाई तट नहर के एसडीओ श्रीराम बघेल नहर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। एसडीओ के पहुंचने पर गांव के किसानों ने उनके सामने सिंचाई की समस्या रखी। जिस पर एसडीओ श्रीराम बघेल भड़क गए। साथ ही किसानों के साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी अफसर पर एक्शन लिया गया। SDO श्रीराम बघेल के खिलाफ केवलारी थाने में केस भी दर्ज हो चुका है।
SDO की बदतमीजी
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किसान एसडीओ श्रीराम बघेल के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे पर अफसर ने किसानों की एक न सुनी। SDO की बदतमीजी का वीडियो सामने आने के बाद जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने SDO श्रीराम बघेल को निलंबित कर दिया है। उन्हें नर्मदापुरम में अटैच कर दिया है।
किसने क्या कहा ?
SDO श्रीराम बघेल ने किसान का कॉलर पकड़ते हुए आरोप लगाया कि तू दारू पीता है। जिस पर किसान गिड़गिड़ाते हुए बोला कि नहीं साहब। बघेल ने बदतमीजी करते हुए कहा कि डिग्गी खोलकर डालो उसे कार में। उन्होंने आगे कहा कि तूने जिस लड़की के बारे में बोला। वो बीमार है। वो मदर फादर खो चुकी है। तेरी नौकर है, जो तेरे घर आकर काम करेगी। इसी बीच किसान अपनी साइकिल लेकर जाने लगा था। SDO बघेल ने किसान के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे कार की डिग्गी में डालने की कोशिश की। बाकी किसानों ने बघेल से उसे छोड़ने की गुहार लगाई पर SDO बघेल ने किसान को कार में ठूंस दिया।
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PCC चीफ जीतू पटवारी ने क्या कहा ?
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PCC चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि सिवनी में जो हुआ वे गुंडागर्दी है और मध्यप्रदेश के किसानों की हालत बहुत ही खराब है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मध्यप्रदेश का प्रशासन किसान के प्रति संवेदनहीन होता जा रहा है। साथ ही ये भी मांग रखी कि किसानों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- समयमान वेतनमान का लाभ देने में सरकार मनमानी कर रही, 50 हजार की कॉस्ट लगाई
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MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि समयमान वेतनमान का लाभ देने में सरकार मनमानी कर रही है। सरकार के इस रवैये पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। साथ ही याचिकाकर्ता को उच्चतम वेतनमान का लाभ और एरियर्स का 2 महीने के भीतर भुगतान करने निर्देश भी दिए। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने इसके लिए 2 महीने की मोहलत दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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