नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजघाट, आईटीओ और लाल किले जैसे इलाकों के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजघाट, आईटीओ, लाल किले के आसपास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गयी है।
इन इलाकों में लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है।’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी
दिल्ली पुलिस ने आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में 22 जुलाई से 16 अगस्त तक पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली पुलिस ने ये बताया
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने निर्देश देते हुए कहा कि यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकी शख्स हवाई प्लेटफार्मों जैसे पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग आदि के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
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