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Bhopal Section 144 Imposed: भोपाल के इस क्षेत्र में धारा 144 लागू, नहीं कर पाएंगे ये काम, इन वाहनों पर प्रतिबंध

भोपाल के विधानसभा क्षेत्र (MP Vidhansabha 2023) में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर द्वारा त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

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Preeti Dwivedi
Bhopal Section 144 Imposed: भोपाल के इस क्षेत्र में धारा 144 लागू, नहीं कर पाएंगे ये काम, इन वाहनों पर प्रतिबंध

भोपाल। Bhopal Section 144 Imposed:  मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां विधानसभा क्षेत्र (MP Vidhansabha 2023) में सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर का कहना है कि विधानसभा के आसपास त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। यानि यहां पर धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इस इलाके में और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है।

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आपको बता दें यहां आज यानि 10 जुलाई से मध्यप्रदेश का मानसून सत्र (MP Monsoon Satra) शुरू होना है। जिसके चलते यहां 5 दिनों तक यानि 15 ​जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। एमपी में मानसून सत्र 2023 को देखते हुए विधानसभा के 5 km के क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। यानि इस क्षेत्र में धरना आदि प्रदर्शन पूरी तरह प्रति​बंधित रहेगा। साथ ही इसकी अवहेलना करने वालों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी।

इन वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध - Bhopal Section 144 Imposed:

आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र के पास धारा 144 लागू करने के लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। MP News  अनुसार इस क्षेत्र में लाठी, डंडा, भाला, पत्थर चाकू और अन्य धारदार हथियार और आग्नेय शास्त्र लेकर चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस सत्र अवधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहन ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और धीमी गति से चलने वाले के साथ—साथ वाहन तांगा, बैलगाड़ी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतना ही नहीं विधासनभा सत्र के दौरान विधानसभा के 5 किमी के दायरे में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे।

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