शाजापुर। MP News: जिले में कलेक्टर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश आगामी 19 मार्च तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि सामान्य जन की सुरक्षा, असामाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण और साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए यह पांबदी लगाई गई है।
आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कार्रवाई
इस दौरान जिले की राजस्व सीमा में सोशल साइट्स-व्हाट्स अप, फेसबुक, इस्टाग्राम, ट्विटर (एक्स) एवं अन्य सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। इसी के साथ आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, वीडियो पोस्ट करने पर भी रोक लगाई गई है।
कलेक्टर ने कहा कोई भी व्यक्ति या संस्था जिले में आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़काने वाले कमेंट एवं पोस्ट सोशल मीडिया पर न करें।
ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी तय
वाट्सअप ग्रुप एडमिन और ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करें एवं एडमिन ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें। ग्रुप के कोई भी सदस्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सहित आगामी त्यौहारों जैसे कि होली, नवरात्रि व अन्य धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या भड़काने वाला संदेश या फोटो या वीडियो डालता है। ग्रुप एडमिन की जवाबदारी निर्धारित की जाएगी।
सोशल मीडिया की होगी निगरानी
कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी फारवर्ड नहीं करें। सोशल मीडिया पर आये संदेश कई बार षड़यंत्र के तहत् भेजे जाते है अत: इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
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