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School Exam छात्रों की परीक्षा के मद्देनजर डीजे, लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी निर्देश के मुताबिक 2 घंटे के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति ली जा सकती है, जबकि डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध है। बता दें कि मध्य प्रदेश के इटारसी में यह आदेश 06 फरवरी 2023 से लागू किया गया है। आदेश तत्काल प्रमाव से लागू किया गया है, जो आगामी आदेश तक जारी रहेगा।
कार्यालय अनुविमागीय दण्डाधिकारी, इटारसी द्वारा जारी किया गया आदेश।-
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