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भर्ती में पेंच: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी EWS चयनित शिक्षकों की अटकेगी नियुक्ति, ये है वजह

MP EWS Teacher Bharti मुद्दे पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। रिट याचिका लगाकर क्या स्कूल शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के साथ गलत कर रहा है।

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Rahul Sharma
भर्ती में पेंच: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी EWS चयनित शिक्षकों की अटकेगी नियुक्ति, ये है वजह

   हाइलाइट्स

  • वर्ग-1 शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़ा है मामला
  • 848 EWS चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर असर
  • विभाग के अधिकारियों ने फिर उलझा दिया मामला
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MP EWS Teacher Bharti: उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 की भर्ती 2018 में EWS चयनित शिक्षकों की नियुक्ति अटक सकती है।

एमपी हाईकोर्ट ने 40 दिन पहले 23 फरवरी 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि 45 दिनों के अंदर वर्ग-1 भर्ती 2018 के अंतर्गत 848 पदों पर EWS चयनित शिक्षकों (MP EWS Teacher Bharti) को नियुक्ति दे।

10 अप्रैल को यह समय पूरा हो रहा है। विभाग ने डेडलाइन खत्म होने से 5 दिन पहले ही हाईकोर्ट (MP High Court) की डबल बेंच में इस आदेश के विरुद्ध रिट अपील दायर कर दी है।

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   पहले मामला जान लीजिए

स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 की नियुक्ति के लिये परीक्षा कराकर भर्ती (MP EWS Teacher Recruitment) की।

29 सितंबर 2022 को नियोजन प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों (MP Teacher EWS Candidate) की नियुक्ति रोक दी गई। इससे 848 EWS उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1775896365337620925

जबकि हकीकत यह थी कि इस भर्ती को भी वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही की गई थी। इसे EWS उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया।

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   बेंच ने की थी तीखी टिप्पणी

EWS उम्मीदवारों (MP EWS Teacher Bharti) से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विशाल धगत ने अपने आदेश में कहा कि विभाग ने जानबूझकर यह गलती की है।

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इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने अवमानना से बचने के लिए 45 वे दिन हाईकोर्ट जबलपुर (High Court Jabalpur) अपील कर दी है।

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   नई भर्ती पर है रोक

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में EWS चयनित शिक्षकों (MP EWS Teacher Bharti) को 45 दिनों के अंदर नियुक्ति देने तक नई भर्ती पर रोक लगा दी थी।

जिसके कारण वर्ग-1 शिक्षक भर्ती 2023 के 7591 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई।

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   ईडब्ल्यूएस संघ का ये आरोप

ईडब्ल्यूएस संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी ने आरोप लगाया कि लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख व भर्ती प्रक्रिया देख रही उप संचालक ने यह मामला उलझाया है।

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ईडब्ल्यूएस शिक्षक लंबे (MP EWS Teacher Bharti) समय से परेशान हैं आर्थिक रूप से कमजोर है। सरकार को इनकी भी सुननी चाहिए।

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