BHOPAL: मध्यप्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर आई है जहां चुनावों के चलते प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थाओं(ALL TEACHING DEPARTMENT) में कार्यरत शिक्षकों(TEACHERS) के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश(SUMMER HOLIDAY) निरस्त(CANCEL) कर दिया गया है। बता दें यह आदेश एमपी शासन के स्कूल शिक्षा विभाग(mp school education department) मंत्रालय वल्लभ भवन से जारी किया गया है।इस आदेश को उप सचिव शिक्षा विभाग प्रमोद सिंह ने जारी किया है।आदेशानुसार कहा गया है कि,शिक्षकों को दिया गया 01 मई से 09 जून तक का अवकाश त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन(state government) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रहा है।
देखें आदेश-MP SCHOOL BIG BREAKING
स्कूलों का सत्र प्रारंभ हो सकता है पीछे-MP SCHOOL BIG BREAKING
आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के चलते स्कूलों का सत्र जो कि 15 जून से शुरू होने वाला था सूत्रों के मुताबिक अब पीछे हो सकता है।गौरतलब हो कि मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई थी। जिसके मुताबिक स्कूल 1 मई से 14 जून तक बंद रहने थे।और इस बात की जानकारी खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी थी।
लेकिन अब एमपी में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है जिसके मुताबिक पहले चरण के लिए वोटिंग 25 जून को होगी। दूसरे चरण के लिए एक जुलाई को और तीसरे चरण के लिए आठ जुलाई को वोटिंग होगी। वहीं, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 14 जुलाई को आएंगे। जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 15 जुलाई को आएंगे। ऐसे में 15 जुलाई के पहले स्कूल खुलने की संभावनाए नजर नहीं आ रहीं है।इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी आचार संहिता-MP SCHOOL BIG BREAKING
य़हां गौर करने वाली बात ये भी है कि पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद से स्थानीय स्तर पर आचार संहिता लग गई है जिसके चलते प्रशासनिक अमला पूरी तरह से चुनावों पर केन्द्रित हो गया है।ऐसे में गावों के स्कूलों का समय पर खुलना और भी मुश्किल हो गया है।क्योंकि आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू हों चुके हैं। आचार संहिता में ये बाते होती हैं खास-
-पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, लेकिन आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होगी।
-संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।
-चुनाव के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार के सभा, रैली, जुलूस के लिए आयोजन के पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
-मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले से सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
अभी नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा है बाकी
चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव की घोषणा करने के लिए हमारे पास 1 जून तक का समय है। इस अवधि में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी।ऐसे में और भी संभावनाएं हैं कि स्कूल देर से खुलें।
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