Supreme Court Order in Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर बनें मंदिर, मस्जिद और दरगाह जैसे अन्य दूसरे धार्मिक स्थलों को हटाने के मामले में सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र मामले कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और हमारे निर्देश सभी लोगों के लिए हैं चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय का हो.
कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही पब्लिक प्लेस पर अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर सड़क फूटपाथ या किसी भी तरह की जल निकासी या रेलवे लाइन वाला इलाका है तो वहां पर धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती हैं.
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, आरोपी हो या दोषी घर नहीं तोड़ सकते: SC#SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #buldozeraction #demolishhouses pic.twitter.com/98BbjbIdvu
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) October 1, 2024
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