नई दिल्ली। MP OBC Reservation मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मध्य प्रदेश (MP) सरकार के साथ ही सभी पक्षकारों के लिए नोटिस जारी किया है। सु्प्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ सभी पक्षकारों से जवाब मांगते हुए 12 मई को अगली सुनवाई किया जाना तय किया है। बता दें कि मध्यप्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में यह ट्रांसफर याचिका 19 अप्रैल 2023 को दाखिल की है।
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SC में ट्रांसफर करने की है मांग
यहां बता दें कि मध्य प्रदेश में HC में लम्बित OBC आरक्षण MP OBC Reservation मामले में SC में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। राज्य सरकार के साथ ही SC, ST, OBC एकता मंच ने इस संबंध में याचिकाएं दायर की हैं, जिनपर शुक्रवार को SC में सुनवाई की गई। अब 12 मई को SC यह तय करेगा कि OBC आरक्षण मामले में मामले पर सुनवाई कहां हो। इससे पहले SC ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं हैं पेंडिंग
यहां बता दें कि ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं पहले से ही पेंडिंग चल रही हैं। एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से SC में लगी सभी याचिकाओं के निराकरण कराए जाने के बाद एमपी हाईकोर्ट में लगी 66 याचिकाओं पर सुनवाई किए जाने की बात कही है। लेकिन जब SC में लगी याचिकाओं MP OBC Reservation का निराकरण नहीं हो पाया तो HC ने सभी 66 याचिकाओं पर एक-एक कर सुनवाई किए जाने के बाद एमपी सरकार का पक्ष सुने जाने का निर्णय लिया है।
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मध्य प्रदेश सरकार की यह है मंशा
दरअसल, इस सब के पीछे मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जितनी भी याचिकाएं हैं, उनपर एक साथ ही सुनवाई हो सके। ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जा सके। क्योंकि SC में पहले से ही 4 याचिकाएं हैं इसके साथ ही एमपी HC में भी MP OBC Reservation ओबीसी आरक्षण को लेकर 66 याचिकाएं हैं। इन सभी पर अगर एक साथ सुनवाई होती है तो एक साथ आए निर्णय के बाद मुद्दा जल्द ही हल हो सकता है।
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