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Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार

Arvind Kejriwal: SC ने अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया है।

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Ujjwal Rai
Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।

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इसके अलावा बेंच ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से जाकर करें।

दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से देर से आवेदन दाखिल करने पर सवाल उठाए।

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इस दौरान जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने कहा कि 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया था, उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे, उस वक्त ये मांग क्यों नहीं की गई थी।

केजरीवाल ने गंभीर बीमारी के बताए लक्षण

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दाखिल याचिका में दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इसके अलावा उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं।

1 जून तक जमानत पर हैं केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को 2 जून को आत्मसमर्पण करने का आदेश भी दिया था।

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लेकिन अब 2 जून से पहले ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके अपनी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग की है।

बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है।

ईडी (ED) ने अपनी चार्जशीट में सीएम (Arvind Kejriwal) को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। ईडी ने उन्हें 9 बार समन दिया था, लेकिन सीएम ने इनपर कोई जवाब नहीं दिया था, इसके बाद गत 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

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22 मार्च से 31 मार्च तक उन्हें हिरासत में ले लिया गया और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसी दौरान सीएम (Arvind Kejriwal) ने अपनी गिरफ्तारी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। उसको बाद 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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