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ED कोर्ट में सौरभ शर्मा की जमानत पर सुनवाई पूरी: वकील ने कहा- ईडी के पास कोई सबूत नहीं, सब मनगढ़ंत, फैसला सुरक्षित

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोर्ट में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत पर सुनवाई हुई। सौरभ शर्मा के वकील ने कहा, ईडी के पास सौरभ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

BP Shrivastava by BP Shrivastava
April 24, 2025
in इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, टॉप न्यूज, भोपाल, मध्यप्रदेश
Saurabh Sharma Case
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Saurabh Sharma Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोर्ट में बुधवार, 23 अप्रैल को आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत पर सुनवाई हुई। तर्क में सौरभ शर्मा के वकील दीपेश जोशी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, ईडी के पास सौरभ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लिहाजा हमारे मुव्वकिल को जमानत याचिका मान्य की जाए।
सोमवार, 21 अप्रैल को सौरभ शर्मा और उसके दोस्त शरद जायसवाल की जमानत याचिका दायर की गई। मामले में बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में सौरभ की मां रहीं मौजूद

विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत में इस जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सौरभ शर्मा की मां और ईडी की टीम अदालत में मौजूद रहीं।

सौरभ शर्मा की जमानत मामले में आज आ सकता है फैसला

ईडी के वकील विक्रम सिंह ने सौरभ और शरद के कृत्य को गंभीर बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया। वहीं, सौरभ के वकील दीपेश जोशी ने ईडी की कार्रवाई को काल्पनिक बताते हुए सभी आरोपों को गलत बताया और जमानत दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

सौरभ के खिलाफ ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं

एडवोकेट दीपेश जोशी ने कहा कि सौरभ शर्मा के खिलाफ ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने दुबई का वीजा पाने के लिए एक प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी का ब्रोशर इस्तेमाल किया था, और इसी ब्रोशर के चलते सौरभ को 150 करोड़ रुपए के विला का मालिक समझा गया।

सौरभ शर्मा जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान उनकी मां कोर्ट में मौजूद रहीं।

ईडी के पास विला की लोकेशन और पहचान का कोई सबूत नहीं है। सौरभ की बताई गई सोने और नकद से भरी गाड़ी उनके नाम पर रजिस्टर नहीं है। मनगढ़ंत आरोपों के चलते मेरे क्लाइंट को जेल में रखा गया है, जबकि हमें लोकायुक्त से जमानत मिल चुकी है।

मां-पत्नी को इस कोर्ट से मिल चुकी जमानत

इसी महीने की 9 अप्रैल को इसी कोर्ट से सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और जबलपुर निवासी साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गई। 18वें अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत से 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई थी। वहीं, जमानत नहीं मिलने की हालत में सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद और चेतन की पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें: पहलगाम में मारे गए इंदौर के सुशील नथानियल को श्रद्धांजलि: सीएम ने पुष्प अर्पित किए, परिजन को ढांढस बंधाया

ईडी ने 8 अप्रैल को पेश किया था चालान

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने आरटीओ के करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा उसके सहयोगियों शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के खिलाफ 8 अप्रैल मंगलवार को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश सौरभ का ही बताया गया है।

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MP IFS Officer Transfer: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मामले में सस्पेंड हुए वन संरक्षक (Forest Conservator) गौरव चौधरी और सहायक वन संरक्षक (Assistant Forest Conservator) फत्ते सिंह निनामा को वन विभाग ने फिर से बहाल कर दिया है। इन अधिकारियों को नई पोस्टिंग देने के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा, वन विभाग ने माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों सहित 20 आईएफएस की ट्रांसफर लिस्ट भी जारी की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

 

BP Shrivastava

BP Shrivastava

एक्टिव जर्नलिज्म की शुरुआत ग्वालियर में दैनिक भास्कर से हुई। इसके बाद नवभारत, नईदुनिया, दैनिक आचरण, स्वदेश, राज एक्सप्रेस और हरिभूमि (प्रिंट जर्नलिज्म) में खूब खबरें लिखीं। खेल जगत और इससे जुड़ी गतिविधियों से विशेष लगाव है। प्रिंट मीडिया के बाद भोपाल में द सूत्र डॉट कॉम से डिजिटल जर्नलिज्म में कदम रखा और अब बंसल न्यूज डिजिटल इस क्षेत्र में दूसरा पड़ाव है।

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