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UPS Opt Deadline Extended: केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, UPS-NPS ऑप्शन चुनने की डेडलाइन बढ़ी

UPS Opt Deadline Extended: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) या नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) चुनने की डेडलाइन 3 महीने के लिए बढ़ा दी है।

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Ashi sharma
UPS Opt Deadline Extended

UPS Opt Deadline Extended

UPS Opt Deadline Extended: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) या नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) चुनने की डेडलाइन 3 महीने के लिए बढ़ा दी है।

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पहले यह डेडलाइन 30 जून 2025 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। सरकार ने सोमवार 23 जून को प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी।

पहले 30 जून थी अंतिम तारीख

सरकार के मुताबिक यह आप्शन मौजूदा एलिजिबल केंद्रीय कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों और दिवंगत रिटायर्ड कर्मियों के कानूनी जीवनसाथियों के लिए है।

पहले UPS-NPS का ऑप्शन चुनने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 थी, लेकिन कर्मचारियों और संगठनों की मांग पर सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया है।

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फैसले के लिए मिलेगा अधिक समय

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को सोच-समझकर UPS या NPS में से किसी एक ऑप्शन को चुनने का एक्ट्रा समय मिलेगा। UPS के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुई थी, जिसे अब 30 सितंबर तक जारी रखा जाएगा। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे एप्लीकेशन नहीं करने वाले एप्लीकेशन को नुकसान हो सकता है।

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क्या है UPS स्कीम का लाभ?

Unified Pension Scheme का लाभ उन्हें मिलेगा, जिन्होंने केंद्र सरकार के तहत कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की है। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय छह महीने की एवरेज फाइनल सैलरी और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के आधार पर लंपसम पेंशन दी जाती है। साथ ही मंथली टॉप-अप की सर्विस भी शामिल है। यह लाभ दिवंगत रिटायर्ड कर्मचारियों के कानूनी जीवनसाथी को भी दिया जाता है।

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आवेदन की प्रोसेस

इस स्कीम के लिए एलिजिबल व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए UPS पोर्टल पर फॉर्म भरकर सीधे सबमिट किया जा सकता है। वहीं, ऑफलाइन आवेदन करने वालों को NPS वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके संबंधित DDO को जमा करना होगा।

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