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मध्यप्रदेश : अगर आप इस साल 18 वर्ष के हो गये है और पंचायत (Panchayat) या नगर निकाय (Nagar Nikay Chunav MP) की मतदाता सूची में आपके नाम में कोई कमी है तो आपके पास यह मौका है कि आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। यह बात मध्यप्रदेश निवार्चन आयोग (Madhya Pradesh Election Commission)की सेंस गतिविधियों की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू (Brand Ambassador Sarika Gharu) ने मतदाता जागरूकता कायर्क्रम में कही। सारिका के अनुसार यह कायर्क्रम मध्यप्रदेश राज्य निवार्चन आयोग (Madhya Pradesh Election Commission) के सचिव बी एस जामोद के मार्गदर्शन एवं राज्य सेंस गतिविधियों के उप सचिव डॉ. सुतेश शाक्य के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।
सारिका के अनुसार यदि आप 1 जनवरी या इससे पहले 18 साल के हो चुके हैं और आपका नाम स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट (Voter List) में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो निर्धारित फॉर्म ईआर वन (ER One) में जानकारी भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर नाम जुड़वायें। यदि आपका नाम एक से अधिक स्थान पर है तो किसी एक स्थान से अपना नाम हटवायें इसके लिये तो फॉर्म ईआर टू (ER Tow)भरकर नाम कटवायें। यदि आपके नाम में या किसी विवरण में त्रुटि है तो फार्म ईआर थ्री भरकर उसमें सुधार करवायें।
सारिका ने संदेश दिया कि इस समय अनेक धर्मों के पर्व चल रहे हैं किसान भी व्यस्त हैं लेकिन वोटर लिस्ट (Voter List) सुधार पर्व को आप प्रदेशपर्व के रूप में लें और आप स्वयं मतदाता सूची में कमी होने पर सुधार करवायें साथ ही अन्य मतदाताओं भी को करें प्रेरित ताकि योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाये। ध्यान रखें अंतिम दिनांक 11 अप्रैल है।
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