Advertisment

Sambhal Jama Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की दी इजाजत, एएसआई को दिए निर्देश

Uttar Pradesh (UP) Sambhal Jama Masjid Case Hearing Update; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) को मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग

author-image
Bansal news
Sambhal Jama Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की दी इजाजत, एएसआई को दिए निर्देश
(रिपोर्ट-दुर्गेश यादव- प्रयागराज)
हाइलाइट्स 
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की दी इजाजत
  • कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति दी
  • मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रंगाई पुताई कराने के लिए दाखिल की थी सिविल रिवीजन याचिका
Advertisment

Sambhal Jama Masjid:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) को मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है। यह आदेश रमजान के पवित्र महीने को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने एएसआई को एक सप्ताह का समय देते हुए मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले, एएसआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मस्जिद परिसर में गंदगी और कुछ स्थानों पर झाड़ियां उगी हुई पाई गई थीं। एएसआई ने इनकी तस्वीरें भी कोर्ट में पेश की थीं।

यह भी पढ़ें:  UP Free LPG Gas Cylinder:  होली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1.86 करोड़ परिवारों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर

Advertisment
एएसआई को मस्जिद की सफाई और झाड़ियों को हटाने का निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई और झाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद, मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए समय मांगा था, जबकि हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था।

एएसआई को मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग का कार्य पूरा करने का आदेश

बुधवार को हुई सुनवाई में, हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग का कार्य पूरा करने का आदेश दिया। यह फैसला मस्जिद की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश संभल के लोगों के लिए राहत भरा है, खासकर रमजान के पवित्र महीने में। मस्जिद की साफ-सफाई और सजावट से न केवल इसके ऐतिहासिक स्वरूप को बरकरार रखने में मदद मिलेगी, बल्कि यहां आने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

 Kanpur BJP Parshad: कानपुर मेट्रो अधिकारियों की मनमानी से त्रस्त भाजपा पार्षद का अनोखा प्रदर्शन, सीवर के पानी में घुसीं

Advertisment

मेट्रो खुदाई के बाद से दक्षिण इलाके में पैदा हुई सीवर समस्या का समाधान न होने पर भाजपा की महिला पार्षद शालू कनोजिया इलाके में गंदगी देख सीवर के पानी में घुस गईं, इस दौरान महिला पार्षद ने सीवर के पानी मे करीब 1 घण्टे से अधिक जल समाधि ली। पढ़ने के लिए क्लिक करें 

yogi adityanath Sambhal Masjid case Sambhal Jama Majsid case
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें