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हाइलाइट्स
- एमपी के सागर में हाईटेक कैमरों की बड़ी गलती उजागर।
- कार चालक को बाइक सवार बताकर भेज दिया ई-चालान।
- मामले में स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक पुलिस को कानूनी नोटिस।
MP Sagar Smart City Wrong E-Challan Case: स्मार्ट सिटी सागर में लगाए गए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यातायात नियमों का पालन करवाने में मददगार साबित होने चाहिए थे, लेकिन लगातार गलत ई-चालान जारी होने से व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। कभी कार मालिक को बाइक चालक बताया जा रहा है, तो कभी किसी और की गाड़ी का चालान किसी दूसरे के नाम भेजा जा रहा है।
ताजा मामला भी इसी लापरवाही का एक और उदाहरण है। यहां एक कार मालिक को बाइक सवार बताकर हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का ई-चालान थमा दिया गया। गलत चालान से परेशान कार मालिक ने स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक पुलिस को लीगल नोटिस भेजते हुए चालान अवैध घोषित करने की मांग की है।
सागर में हाईटेक कैमरों की बड़ी गलती
दरअसल, सागर शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का उद्देश्य था यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और नियम तोड़ने वालों पर त्वरित कार्रवाई करना। लेकिन इन कैमरों की मदद से जारी हो रहे ई-चालानों में लगातार गलतियां सामने आ रही हैं। यहां बोलेरो कार मालिक को बाइक चालक बताकर हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का ई-चालान थमा दिया गया।
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कार चालक को बाइक सवार बताकर चालान
यह मामला इंद्रराज सिंह ठाकुर निवासी खुरई थावरी का है, जो बोलेरो वाहन (एमपी 15 ZC 1563) के मालिक हैं। अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि 5 मार्च को इंद्रराज के मोबाइल पर ई-चालान भेजा गया, जिसमें दावा किया गया था कि उक्त वाहन चालक दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहने हुए थे। यह ई-चालान सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पीलीकोठी सिविल लाइन रोड पर काटा गया था। ई-चालान में बाइक का फोटो भी लगाया गया है, लेकिन उसकी नंबर प्लेट न तो साफ है और न ही बोलेरो से कोई संबंध।
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बिना जांच के जारी हुआ चालान
कार मालिक के अनुसार कैमरे द्वारा भेजे गए फोटो में वाहन नंबर स्पष्ट नहीं है, फिर भी बिना सत्यापन के उनके नाम चालान जारी कर दिया गया। यह प्रशासनिक लापरवाही न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानी भी दे रही है।
स्मार्ट सिटी व ट्रैफिक पुलिस को कानूनी नोटिस
गलत चालान से परेशान इंद्रराज सिंह ने स्मार्ट सिटी सागर और यातायात पुलिस को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिनों के भीतर इस ई-चालान को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। वकील के अनुसार यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं की गई तो मामले में आगे कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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