Land for Job Case: राजधानी दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट आज लैंड फॉर जॉब मामले में अहम फैसला सुना सकती है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव व अन्य 8 लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया जाए या नहीं, इसपर अदालत अपना फैसला सुना सकती है।
ग्रुप डी की भर्ती से जुड़ा है पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विशेष कोर्ट में जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। साथ ही ईडी ने सीबीआई के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले को दायर किया है। ईडी ने कहा कि यह पूरा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है।
लालू के कार्यकाल में हुई थी नियुक्तियां
यह नियुक्तियां साल 2004 से लेकर 2009 के बीच हुई थी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इन नियुक्तियों के बदले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए हैं।
6 अगस्त को दाखिल की गई थी चार्जशीट
इससे पहले अदालत ने इन आरोपियों को समन भेजने का फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत (ED का आरोप पत्र) पर आदेश को सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त 2024 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
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