Safety Harness : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने यह आदेश बुधवार को जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद नियम लागू होंगे।
मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत 4 चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उपाय किया जा सकता है। जो बच्चे वाहन पर सवारी कर रहे हो या वाहन पर ले जा रही है। इसके अलावा सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि ऐसी मोटरसाइकिलोंं को 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से नहीं चलाया जा सकता।
क्या है सेफ्टी हार्नेस
सेफ्टी हार्नेस एक तरह से बनियान है जो बच्चों को पहनाया जाता है। यह बनियान पट्टियों की एक जोड़ी और ड्राइवर द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा। इस बनियान से बच्चे के ऊपरी धड़ को ड्राइवर से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है। सेफ्टी हार्नेस की विशेषता यह भी है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार करके दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बनते हैं, जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और दुपहिया की सीट पर बैठा बच्चा सुरक्षित रहता है।