Rewa Gang Rape Case: मध्यप्रदेश के रीवा में पांच महीने पहले हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार, 2 अप्रैल 2025 को गैंगरेप के सभी 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ एक दोषी को 2 लाख 31 हजार और बाकी सभी पर 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर सजा एक साल और बढ़ जाएगी। कोर्ट ने यह अहम फैसला 164 दिन में सुनाया है।
वारदात 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ के भैरव बाबा मंदिर में घूमने गए दंपती के साथ हुई थी। दोषियों ने महिला के पति को पेड़ से बांधकर महिला के साथ गैंगरेप किया था।
पुलिस ने FIR करने में एक दिन लगा दिया था
पांच महीने पहले 21 अक्टूबर 2024 को आरोपियों ने पति को पेड़ से बांधकर मारपीट की थी और महिला के साथ गैंगरेप किया था और इसका वीडियो भी बनाया था। एफआईआर कराने के लिए दंपती को एक दिन तक पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े थे।
आरोपियों ने वीडियो वायरल की दी थी धमकी
दंपती ने पुलिस को बताया था कि वे दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। 21 अक्टूबर को पिकनिक के लिए भैरव बाबा क्षेत्र में गए थे। यहां 5 लोगों ने उन्हें घेर लिया। सभी नशे में थे। वारदात के बाद आरोपियों ने धमकाते हुए कहा पुलिस के पास गए तो वीडियो वायरल कर देंगे।
कांग्रेस ने उठाया था दमदारी से मुद्दा
मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोमवार को वारदात के बाद पीड़ित दंपती थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उस दौरान पुलिस का फोकस बुधवार को रीवा में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर था, इसलिए मामले को दबाए रखा था। 3 दिन बाद मामला सामने आया था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था गृह विभाग कोलैप्स हो गया है।
पुलिस ने भी माना था एक दिन बाद हुई FIR
तत्कालीन रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया था कि घटना 21 अक्टूबर की दोपहर की थी। पीड़िता 22 अक्टूबर की दोपहर थाने पहुंची। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर लिया। हालांकि,पीड़ित ने बताया था कि वह वारदात के दिन ही थाने गई थी, लेकिन FIR नहीं की गई थी। काफी चक्कर लगाने के बाद दूसरे दिन केस दर्ज किया गया।
इन 8 आरोपियों को उम्रकैद
पुलिस ने गैंगरेप की इस वारदात में 8 आरोपियों की पहचान की थी। इनमें से 5 आरोपियों ने महिला के साथ रेप किया था जबकि 3 ने उनका सहयोग किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
- रामकिशन कोरी – गुढ़
- रजनीश कोरी – गुढ़
- दीपक कोरी – गुढ़
- रावेश कुमार गुप्ता – गुढ़
- सुशील कोरी – रामपुर बघेलान
- राजेंद्र कोरी – गुढ़
- गरूड कोरी – नईगढ़ी
- लवकुश कोरी – नईगढ़ी
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आरोपी ने क्या कहा था ?
वारदात के एक आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि 21 अक्टूबर को हम 5 लोग गुढ़ के पास स्थित भैरव बाबा के मंदिर गए थे। यहां नहाने के बाद हमने खाना बनाया। साथियों ने मुझे गांजा और शराब पिला दी। मैं बहुत ज्यादा नशे में था। कुछ देर बाद लड़का-लड़की बाइक से आए। वे एक बड़ी सी चट्टान के पीछे चले गए। इसके बाद हमने लड़की के साथ गलत काम किया। बाद में मैंने अपने साथियों से लड़की का मोबाइल दिलवाया।
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