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Chhattisgarh News: CG के बिल्डर पर 75 लाख से ज्यादा का फाइन, स्वीमिंग पूल और क्लब हाउस नहीं बनाने पर रेरा का एक्शन

Chhattisgarh News: CG के बिल्डर पर 75 लाख से ज्यादा का फाइन, स्वीमिंग पूल और क्लब हाउस नहीं बनाने पर रेरा का एक्शन

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BP Shrivastava
Chhattisgarh News

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लुभावने प्रोजेक्ट के ब्रोशर दिखाकर लोगों को प्लॉट बेचने वाले बिल्डर पर रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने एकेएस स्मार्ट सिटी के बिल्डर एकेएस इंन्फ्राटेक पर 75 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन लगाया है। बताते हैं बिल्डर ने अपने ब्रोशर में स्वीमिंग पूल और क्लब हाउस का जिक्र किया था, लेकिन इस कॉलोनी में प्लॉट लेने वालों को पांच साल में भी यह सुविधा मुहैया नहीं कराई। इसके बाद रहवासियों ने इसकी शिकायत रेरा में की। जिस पर रेरा (छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने एक्शन लिया है।

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रेरा ने बिल्डर को ये दिया आदेश

ग्राम पाहंदा में इस बिल्डर की टाउनशिप के रहवासियों ने बिल्डर के खिलाफ शिकातय की थी। बिल्डर पर ये कार्रवाई अपने प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए तैयार किए गए ब्रोशर के अनुसार स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाने के कारण हुई है। रेरा ने आदेश दिया है कि अब रहवासियों की सोसायटी के पक्ष में स्वीमिंग पुल की लागत 25 लाख 17 हजार 400 रुपए और क्लब हाउस की लागत 50 लाख 09 हजार कुल 75 लाख 26 हजार 400 रुपए 45 दिन के भीतर फिक्स डिपॉजिट किया (Chhattisgarh News) जाए।

इन्होंने की थी रेरा में शिकायत

ए.के.एस. स्मार्ट सिटी पाहंदा कॉलोनी की रहने वाली अनिता देवी, स्वाति केसरी और शशिकांत भुआल ये रेरा में शिकायत की हैं। इन सभी ने मई 2024 में अपनी शिकायत में बताया कि ए.के.एस. स्मार्ट सिटी में वर्ष 2019 में प्लॉट क्रय किया गया था जिसमें बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधा जिसमें स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस भी है, की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख किया गया था। बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पाटन से तारीख 07.08.2020 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। परन्तु उनके द्वारा अपने ब्रोशर अनुसार कॉलोनी में स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाया गया (Chhattisgarh News) है।

घर या प्लॉट खरीदने वाले यह जरूर पढ़ें

रेरा (Chhattisgarh News) ने शिकायत की चार माह में सुनवाई की। जानकारी के मुताबिक रेरा ने अब तक कुल 2370 प्रकरणों का निराकरण किया है। जानकारों का कहना है कि आम नागरिकों को कोई भी भूमि अथवा घर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही खरीदना चाहिए। जिससे कि उनके हितों की रक्षा हो सके। घर या प्लॉट खरीदने से पहले क्रेताओं को छ.ग. रेरा की वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ पर सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की जानकारी मिलती है।

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