Advertisment

RBI Rules: कहां बदले जाते है ATM से निकले कटे-फटे नोट,जानें पूरी खबर

author-image
Bansal news
RBI Rules: कहां बदले जाते है ATM से निकले कटे-फटे नोट,जानें पूरी खबर

New Delhi: ATM का इस्तेमाल (RBI Rules) हर कोई करता है, लेकिन कभी-कभी ATM से पैसें निकालते समय कई बार कटे-फटे नोट निकल जाते है। इन नोटों को देखकर हम सोच में पड़ जाते है, कि इन फटे नोटों का क्या करें? क्योंकि दुकानदार तो कटे-फटे नोट को लेगा नहीं। ऐसे परिस्थिति में हम अक्सर घबरा जाते है,कि अब हम इन नोटों का क्या करेंगे। ऐसे मामलों में आपको घबराने की जरुरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से फटे नोट को बैंक में बदल सकते है। साथ ही इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा।

Advertisment

लग सकता है जुर्माना

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ATM से निकले कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं। जिसके मुताबिक, बैंक ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता। आप बड़ी आसानी से ATM से निकले कटे-फटे नोटों को बदल सकते है। इस प्रकिया के दौरान आपको घंटो तक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जुलाई 2016 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर  बैंक खराब नोट बदलने से इंकार करते हैं, तो उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।

publive-image

रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर ATM से खराब या नकली नोट निकलता है, तो इसकी  पूरी  जिम्मेदारी बैंक की होती है। बता दें कि  नोट में अगर किसी भी तरह की खराबी नकलती है,  तो इसकी जांच की जिम्मेदारी बैंक के कर्मचारियों है।  नोट पर बस सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ है, तो बैंक को किसी भी हाल में नोट को बदलना ही पड़ेगा।

READ MORE   -Koo App New Features: कू एप्प में जुड़े 4 शानदार फीचर्स, जानें कैसे करते हैं काम

Advertisment

publive-image

बता दें कि रिजर्व बैंक कटे-फटे नोट  को लेकर समय- समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है। जिससे  नोटों को बदलने मे आपको कोई परेशानी नहीं आएंगी आप  आसानी से किसी बैंक जाकर नोट को बदल सकते है। लेकिन हां इस बाद का ध्यान जरुर रखे की नोट को बदलवाने की एक तय लिमिट होती है। नियमों के मुताबिक एक शख्स  एक बार में 20 नोटों से ज्यादा नहीं बदल सकता है। वहीं  इन नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।

ऐसे बदले जाएंगे नोट

 ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलवाने के लिए आपको उस बैंक पर जाना पड़ता है,जिस बैंक का ATM है। इसके बाद बस आपको  एक अप्लीकेशन लिखकर देना होगा। इस प्रकिया के बाद आपको आवेदन के साथ एटीएम से निकली ट्रांजेक्शन संबंधित स्लिप भी लगानी होगी। अगर स्लिप नहीं निकली है तो इस हालत में आपको मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। जिसके बाद आपके  नोट बैंक बड़ी आसानी से बदले जा सकते है।

बैंक नकली नोट RBI Rule RBI mutilated-notes change process' 'करेंसी' 'कटे-फटे नोट बदलने के नियम' 'कटे-फटे नोट कैसे बदलें' 'note change' 'how to change damage note' 'ATM Torn notes' 'ATM damaged notes change process' 'atm damage note'
Advertisment
चैनल से जुड़ें