नोट बदलने के लिए मिलेगा वक्त
आपको बता दें कि आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी के एलान के साथ ही 2 हजार रुपये का नोट जारी किया था। ये नोट 8 साल बाद चलन से बाहर होने जा रहा है। हालांकि, आप यह नोट 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करवा सकते है।
2016 में आरबीआई ने किए थे जारी
आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपये के जो नोट चलन से हटाए गए थे, उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब दो हजार रुपये को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया।
आरबीआई ने क्या कहा?
30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक के ब्रांच में 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। 23 मई से किसी भी बैंक में बदले या जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20,000 रुपए बदले या बैंक में जमा किए जा सकेंगे। आरबीआई की 19 शाखाओं में भी नोट्स बदले जा सकेंगे। आरबीआई के फैसले का मतलब ये हुआ 2000 रुपये का नोट अब चलन में नहीं होगा। हालांकि, ये रुपया लीगल टेंडर बना रहेगा।
ये भी पढ़ें:
Siddaramaiah Oath Ceremony: मुख्यमंत्री सोरेन सिद्धरमैया के शपथग्रहण में होगे शामिल, जाने पूरी खबर
Noida Car Fire Incident: चलती कार में अचानक लगी आग, सवारों ने कूदकर बचाई जान