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ज्यादा ब्याज पर RBI का एक्शन: कर्जदारों से वसूला ज्यादा ब्याज, रिजर्व बैंक ने इन NBFC पर लगाई रोक

RBI ने 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई लोन स्वीकृत करने और वितरित करने से किया प्रतिबंधित

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Bansal news
ज्यादा ब्याज पर RBI का एक्शन: कर्जदारों से वसूला ज्यादा ब्याज, रिजर्व बैंक ने इन NBFC पर लगाई रोक

RBI News Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों से काफी ज्यादा ब्याज वसूल रहीं चार प्रमुख NBFC कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कंपनियां 21 अक्टूबर 2024 से कर्ज नहीं दे सकेंगी. आरबीआई ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये कंपनियां ग्राहकों से काफी ज्यादा ब्याज वसूल रही हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड को लोन देने से बैन कर दिया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने अपने बयान में कहा कि कुछ एनबीएफसी (NBFC) नियामक मानदंडों (Regulatory norms) का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जा सकती है।

21 अक्टूबर, 2024 से RBI ने चार एनबीएफसी-एमएफआई (NBFC-MFI) को लोन की मंजूरी और वितरण बंद करने का फैसला किया है। RBI ने एक सुपरवाइजर ऑर्डर के तहत चार एनबीएफसी को अपने फैसले के बारे में सूचित किया है। ग्राहकों से बहुत ज्‍यादा ब्याज वसूलने के कारण आरबीआई ने इन कंपनियों के खिलाफ यह फैसला लिया है।

लोन देने पर बैन

https://twitter.com/RBI/status/1846884040772550729

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो माइक्रोफाइनेंस कंपनियों (Microfinance companies), चेन्नई स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और कोलकाता स्थित आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लोन देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, नई दिल्ली स्थित डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित नवी फिनसर्व लिमिटेड सहित दो एनबीएफसी (NBFC) को लोन स्वीकृत करने और वितरित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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RBI ने कहा कि ये उपाय इन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति, जैसे भारित औसत उधार दर और धन की लागत में भौतिक निरीक्षण संबंधी चिंताओं के कारण उठाए गए थे, जो RBI के उचित व्यवहार संहिता के अनुरूप नहीं हैं।

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21 अक्टूबर केे बाद नहीं दे पाएंगे लोन 

आरबीआई (RBI) ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, नियामक निकायों (Regulatory bodies) को छोटे मूल्य के लोन्स में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद उन्होंने अनुचित और गलत प्रथाएं अपना रखी हैं। यहां तक ​​कि सूक्ष्म वित्त ऋण (Microfinance Loan) के मामले में भी, घरेलू आय और मासिक पुनर्भुगतान दायित्वों के संबंध में नियामक दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। इन चार एनबीएफसी (NBFC) पर ये प्रतिबंध 21 अक्टूबर 2024 को कारोबार बंद होने से लागू होंगे। हालांकि, यह प्रतिबंध मौजूदा ग्राहकों की सेवा, स्टोरेज और रिकवरी पर लागू नहीं होगा।

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Reserve Bank of India RBI BANK NBFC RBI Governer. RBI action against NBFC
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