RBI Alert : अगर आप रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक के ग्राहक है और आपके खाते में पैसा है तो उसे तुरंत निकाल लें। क्योंकि आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद से आप एक नियत तारीख के बाद बैंक से लेनदेन नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के अनुसार रूपया सहकारी बैंक लिमिटेड से 22 सितंबर 2022 के बाद ग्राहक अपने खाते से जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। वही अगर इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट है तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
कब तक निकाल सकते है पैसा
आरबीआई ने रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड के ग्राहकों को अपने खाते से पैसे निकालने के लिए 22 सितंबर 2022 तक का समय दिया है। ऐसे में रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के पास अपना पैसा निकालने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। आरबीआई ने 10 अगस्त को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि पुणे की रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 सप्ताह बाद रद्द कर दिया जाएगा। यह समय 22 सितंबर 2022 को पूरा होने जा रहा है। इसका मतलब है कि 7 दिन बाद बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
अगर नहीं निकाला पैसा तो क्या होगा?
यदि कोई बैंक बंद हो जाता है तो उसके ग्राहकों को बैंक में जमा धन पर 5 लाख रुपये का जमा बीमा कवर मिलता है। रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपको इस पर बीमा कवर देती है। अगर आपके पास रुपया बैंक में 5 लाख रुपये से कम है तो घबराने की जरुरत नहीं है, वह डूबेगा नहीं।
इसलिए रद्द किया लाइसेंस?
रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा बैंकिंग नियमों की अनदेखी के चलते लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी कार्रवाई करता है। इससे पहले भी रिजर्व बैंक नियमों का पालन न करने पर कई बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है।