Advertisment

रतलाम नगर निगम का फैसला: नवरात्रि मेले में लगाई दुकान तो लगानी होगी नेमप्लेट, विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शहर काजी

Ratlam News: रतलाम नगर निगम का फैसला: नवरात्रि मेले में लगाई दुकान तो लगानी होगी नेमप्लेट, विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शहर काजी

author-image
Preetam Manjhi
Ratlam-News

Ratlam News: रतलाम नगर निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की राह को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। निगम ने आदेश में लिखा है कि इस बार नवरात्रि मे दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपना नाम भी लिखना होगा। नगर निगम की राजस्व समिति के इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष विरोध के सुर उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने की तैयारी कर रहा है।

Advertisment

इस बार नवरात्रि मेले में दुकान पर लगानी होगी नेमप्लेट

आपको बता दें कि रतलाम के कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर गरबा रास (Garba Raas on Navratri) कार्यक्रम होता है, जो कि 9 दिनों तक चलता है। गरबा रास में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं।

Ratlam-News

इस बार मंदिर में 3 से 12 अक्टूबर तक 10 दिनों के लिए नवरात्रि मेला (Navratri Fair) लगेगा। इस मेले में एमपी ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से भी व्यापारी मेले में दुकान लगाने के लिए आते हैं। ऐसी पहली बार होगा, जब दुकानदारों को अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम लिखना होगा, जो कि अनिवार्य है।

ये खबर भी पढ़ें: MP में आज इन 35 जिलों में निकलेगी धूप: इस दिन से बढ़ेगी ठंड, जानें कब होगी मानसून की विदाई
विरोध में उतरे मुस्लिम पक्ष के लोग

Advertisment

नगर निगम (Ratlam Municipal Corporation) के इस फैसले से शहर के मुस्लिम पक्ष के लोगों में काफी नाराजगी है। यहां के शहर काजी सैयद आसिफ ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। काजी ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि ऐसा फैसल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

uhMk3g9b-Ratlam-News

काजी ने कहा कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से ऑर्डर की कॉपी मंगाई है। मिलते ही एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स, दिल्ली की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसके साथ ही फैसले के विरोध की कलेक्टर को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। मेले में बोर्ड लगाने के दौरान अगर  हंगामा या विरोध होता है, तो इसका जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन रहेगा।

ये खबर भी पढ़ें: अतिथि शिक्षकों का भोपाल में डेरा LIVE: किसी की बिगड़ी तबियत तो कोई हुआ बेहोश, पुलिस से हुई अतिथियों की झड़प

Advertisment

— Bansal News (@BansalNewsMPCG) October 2, 2024

निगम ने दिया ये तर्क

नगर निगम (Ratlam News) के राजस्व समित के प्रभारी दिलीप गांधी के मुताबिक, मेले में कई राज्यों से व्यापारी यहां दुकान लगाने आते हैं। ये निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि मेले में बिचौलिया नहीं आएं।

मेले में वास्तविक व्यापारी ही दुकान लगाएं। टेंडर होने के बाद एक स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है, जो कि दुकान पर आधार कार्ड के साथ रखना होगा। अगर कोई जांच करने आता है, तो उसे ये बताना होगा।

hindi news ratlam news bhopal news madhya pradesh news हिंदी खबर भोपाल खबर मध्य प्रदेश खबर रतलाम खबर big decision of ratlam municipal corporation name plate will have to be installed when setting up a shop during navratri रतलाम नगर निगम का बड़ा फैसला नवरात्रि में दुकान लगाने पर लगानी होगी नेमप्लेट
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें