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Ratlam Court News : चुनाव से पहले बड़ा झटका! दो दिग्गज पार्टियों के इन नेताओं को कोर्ट ने सुनाई सजा, हाल ही में जीता था चुनाव

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Preeti Dwivedi
Ratlam Court News : चुनाव से पहले बड़ा झटका! दो दिग्गज पार्टियों के इन नेताओं को कोर्ट ने सुनाई सजा, हाल ही में जीता था चुनाव

रतलाम। Ratlam Court News  विधानसभा चुनाव 2023 के पहले कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। Ratlam news जी हां दो अलग-अलग मामलों में जिला कोर्ट ने दोनों ही पार्टियों के mp breaking news नेताओं को 6 और 7 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद ये एक बड़ा झटका दोनों पार्टियों को बड़ा माना जा रहा है।

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ये है मामला —
आपको बता दें रतलाम में कोर्ट के फैसले से कांग्रेस और बीजेपी दलों को बड़ा झटका लगा है। अगले साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के महत्वपूर्ण माने जा रहे उम्मीदवार मयंक जाट को कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है। तो वहीं वर्तमान में बीजेपी पार्षद MIC मेम्बर और पार्षद दल के नेता भगत भदौरिया को 7 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि रतलाम के बहुचर्चित अंबर ग्रुप और भदोरिया ग्रुप में करीब 11 साल पहले हुए विवाद में जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

हाल ही में जीता था चुनाव
हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड नम्बर 5 से भाजपा पार्षद भगत भदौरिया की जीत हुई थी। लेकिन अब इस फैसले से भगत भदौरिया का पार्षद पद खत्म हो सकता है। आने वाले समय मे वार्ड नंबर 5 का चुनाव शून्य घोषित हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस में भी अब एक विधायकी के सशक्त दावेदार की कमी हो सकती है। हालांकि कमलनाथ ने विशेष रूचि लेते हुए दोनों गुटों के बीच न्यायिक प्रक्रिया से समझौता करवाने का भी प्रयास किया था परंतु वह विफल रहा।

रतलाम शहर में न्यायालय के एक फैसले से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को लगा बड़ा झटका

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रतलाम शहर में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के महत्वपूर्ण माने जा रहे उम्मीदवार मयंक जाट को कोर्ट ने 6 वर्ष की सजा सुनाई है। तो वही वर्तमान में भाजपा की परिषद में पार्षद MIC मेम्बर व पार्षद दल के नेता भगत भदौरिया को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। बता दें कि रतलाम के बहुचर्चित अंबर ग्रुप और भदोरिया ग्रुप में लगभग 11 साल पहले हुए विवाद में जिला नयायालय ने यह फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अम्बर ग्रुप के 7 आरोपियों को 6 साल ओर भदौरिया ग्रुप के 4 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है।

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