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हाइलाइट्स
सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार देगी अनुदान
न्यूनतम प्रभार नहीं देने पर भी सरकार ने लिया निर्णय
कृषि उपभोक्ताओं को केवल 7 प्रतिशत देनी होगी राशि
MP Electricity Rate: मध्य प्रदेश के 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब इसे लोकसभा चुनाव का असर कहें या कुछ और, लेकिन अप्रैल से शुरु होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दर नहीं बढ़ाकर लोगों को राहत तो मिल ही गई है। वहीं उद्योगों को झटका लगा है। यहां सरचार्ज में वृद्धि की गई है।
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पीक अवर्स में उद्योगों पर 20% सरचार्ज
उद्योगों में पीक अवर्स पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। इसकी संभावना पहले से जताई जा रही थीं उद्योगों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बिजली खपत पर 20% सरचार्ज लगेगा।
उद्योगों को ये होगा नुकसान
उद्योगों के बिजली खपत पर जो 20% सरचार्ज लग रहा है इसमें सालभर में 10% छूट मिलेगी। अभी तक साल भर में यह (MP Electricity Rate) दो हिस्सों में बंटी हुई थी। अप्रैल से अक्टूबर तक 10% की छूट मिलती थी। नवंबर से मार्च तक यह 20% थी। अब इसे पूरे साल के लिए 10% कर दिया है।
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3.86% बढ़ोतरी का था प्रस्ताव
विद्युत नियामक आयोग ने 6 मार्च देर शाम को टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। बिजली कंपनी द्वारा आयोग के सामने दायर की गई याचिका में 2046 करोड़ रुपए का घाटा बताते हुए बिजली दलों में 3.86% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था। आयोग ने 2046 करोड़ की जगह बिजली कंपनी को सिर्फ 36.77 करोड़ रुपए मंजूर कर ओवरऑल बिजली दर सिर्फ 0.07% ही बढ़ाई
टैरिफ ऑर्डर में यह भी होगा खास
बता दें कि लघु, मध्यम उद्योगों के लिए मिनिमम चार्ज खत्म कर दिया है। वर्तमान में 20 यूनिट प्रति हार्स पावर के हिसाब वसूला जाता है। लेकिन अब घरेलु उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट हर महीने बिजली खपत के हिसाब से पहले की तरह 100 रुपए ही देने होंगे।
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कृषि उपभोक्ताओं को केवल 7 प्रतिशत देनी होगी राशि
3 हॉर्स पॉवर, 5 हॉर्स पॉवर और 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ताओं का साल भर में 29533 रुपये 52676 और 111667 रुपये का बिल बनता है। कृषि पंपों पर वर्तमान में लागू सब्सिडी के मुताबिक किसानों को 2250, 3750 और 7500 का ही भुगतान करना होगा। अब कृषि उपभोक्ताओं को केवल 7 प्रतिशत राशि ही देनी होगी।
ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली महंगी
ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली महंगी पड़ेगी। अभी इनकी दरें 6.79 रुपये प्रति यूनिट थी। अब यह बढ़कर 6.90 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। जिससे 112 किलोवाट लोड से ऊपर की क्षमता वाले स्टेशन को फायदा होगा। इन्हें अब 6.96 प्रति यूनिट की जगह 6.90 प्रति यूनिट देना होगा।
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स्थानीय निकायों को वाटर वर्क्स और स्ट्रीट पड़ेगी महंगी
पहले ग्राम स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम और नगर पालिकाओं में वाटर वर्क्स और स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली 5.68 रुपए प्रति यूनिट पड़ती थी। अब यह बिजली 5.83 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पड़ेगी। इन्हें प्रति किलोवॉट फिक्स चार्ज 357 रुपए की जगह 367 रुपए देना होगा।
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