मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पोक्सो अदालत ने एक लड़के का यौन उत्पीड़न Rape Of Minor Boy और फिर उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत की विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने दोषी सोनू पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने दोषी को जुर्माने की आधी राशि 11 वर्षीय लड़के के पिता को देने का निर्देश दिया है। यह घटना 13 अगस्त 2020 की है, जब सोनू ने लड़के का यौन उत्पीड़न Rape Of Minor Boy करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।