सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक स्थानीय अदालत ने 24 वर्षीय एक सीरियल किलर को 80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी आरोपी को 13 साल की एक बालिका से बलात्कार और हत्या के मामले में भी अदालत ने तीन माह पहले मौत की सजा सुनाई थी। उप निदेशक अभियोजन अनिल कटारे ने शुक्रवार को बताया कि दोनों ही मामलों में निचली अदालतों ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वीरेंद्र आदिवासी (24) को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने 80 वर्षीय पीड़िता से बलात्कार और गला घोंटकर हत्या करने वाले वीरेंद्र को बुधवार को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कटारे ने कहा कि वीरेंद्र ने बुजुर्ग महिला की हत्या के तीन माह बाद नाबालिग बालिका से बलात्कार कर उसकी हत्या की। बालिका की हत्या के छह दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन के अनुसार बुजुर्ग महिला 11 जनवरी 2019 को एक झोंपड़ी में मृत पाई गई थी और उसके बेटे द्वारा दर्ज शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया कि बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पहले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में संदेह के आधार पर सागर जेल में नाबालिग की हत्या के मामले में बंदी वीरेंद्र को उठाया गया। पुलिस पूछताछ में वीरेंद्र ने बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का जुर्म कबूल किया।
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