हाइलाइट्स
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चार आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास
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4 जनवरी 2017 को की थी दोनों की हत्या
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2 आरोपियों का 2019 में हुआ एनकाउंटर
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वर्चस्व की लढ़ाई के चलते हुआ था गैंगवार
Raju Mishra murder case: जबलपुर के 7 साल पुराने चर्चित मर्डर केस में जिला कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोहरे आजीवन करावास (एक बार उम्र कैद की सजा पूरी होने के बाद फिर से करावास) की सजा सुनाई है. 2017 में आरोपियों ने कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी की हत्या की थी. हत्या कांड (Raju Mishra murder case) के दो और आरोपियों का पुलिस ने 2019 में एनकाउंटर कर दिया था. मामले में 2 आरोपियों को सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया गया था.
इन्हें कोर्ट ने सुनाई दोहरे आजीवन करावास की सजा
दोहरे हत्याकांड के 2 आरोपियों का 2019 में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था. मामले के 4 आरोपियों को आज जिला सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने सजा सुनाई. इन आरोपियों में हिमांशु बाथम, रोहित राठौर ,अनुराग सिंह और सैयद सद्दाम का नाम शामिल है. वहीं विजय यादव और समीर खान का 2019 में नरसिंहपुर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था. विजय पर पुलिस ने 30 हजार का इनाम रखा था. वहीं समीर खान पर 10 हजार रुपए का इनाम था.
क्या था पूरा मामला
विजय यादव गैंग और कुक्कू पंजाबी गैंग के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ था. इसी वजह से विजय यादव ने कुक्कू की हत्या की योजना बनाई थी. 4 जनवरी 2017 की रात को गोपाल बाग के पास दोनों गैंग के लोगों के बीच गैंगवार हुआ. जिसमें 25 राउंडफायर हुए थे. कुक्कू पंजाबी और कांग्रेस नेता राजू मिश्रा की हत्या के लिए विजय यादव ने यूपी से शूटर बुलाए थे.