भोपाल। Raja Pateria प्रधानमंत्री पर विवादित panna news टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पटैरिया को रिहा कर दिया गया है। mp breaking news आपको बता दें जमानत याचिका बीते दिनों स्वीकार कर ली गई थी। जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता राजा पटेरिया शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए। पन्ना पुलिस द्वारा 13 दिसंबर 2022 को दमोह जिले के हटा से गिरफ्तार किया था। वे तभी से पवई की उपजेल में बंद थे। इतना ही नहीं उनकी जमानत याचिका ग्वालियर कोर्ट से एडीजे कोर्ट पवई व एमपी एमएलए द्वारा खारिज कर दी गई थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी जमानत याचिका निरस्त को कर दिया थ। लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने पर उन्हें पवई उपजेल से रिहा कर दिया गया।
कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत — Raja Pateria
आपको बता दें उनके जेल से रिहा होने के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राजा पटेरिया ने मीडिया से कहा कि जेल उनके लिए महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और कृष्णागार है, जो तीर्थ के समान है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास से उन्हें जेल में रहने का अवसर मिला।
ये की थी टिप्पणी — Raja Pateria Bail
आपको बता दें कि पिछली बार एमपी हाई कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस संजय द्विवेदी ने अपने फैसले में कहा था, “आज कल ये फैशन बन गया है। कोई भी नेता लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर इस मामले में ज़मानत का लाभ दिया गया तो समाज में ग़लत संदेश जाएगा।”
एक महीने बाद किया आवेदन, मिली मंजूरी Raja Pateria Bail
आपको बता दें पिछली बार एमपी हाई कोर्ट द्वारा ये जरूर राहत दी गई थी कि वे 30 दिन बाद किसी सक्षम न्यायालय में जमानत आवेदन फिर से लगा सकते हैं। इसी राहत के आधार पर एक महीने बाद उनकी जमानत के लिए किया गया आवेदन फिर से हाई कोर्ट में लगाया गया था। जिस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ 13 दिसंबर 2022 को पन्ना जिले के पवई थाना में प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505(1)(बी), 505(1)(सी), 506, 153-बी(1)(सी), 115, 117 के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किया गया था। इस केस को दर्ज करने के निर्देश गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिए गए थे। जिसके बाद राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
क्या की थी टिप्पणी — Raja Pateria Bail
जिस टिप्पणी को लेकर मंत्री राजा पटेरिया पर केस दर्ज हुए था उसमें कहा उन्होंने कहा था कि ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। जाति-धर्म और भाषा के आधार पर बांट देगा। संतों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। इन दि सेंस उनको हराने का काम करो।’