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रायपुर। देशभर में अब कोरोना का कहर थमने लगा है। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राजधानी रायपुर में सभी धार्मिक स्थल खोलने का आदेश जारी किया है। लेकिन उसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी है। वहीं श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा साथ ही सरकार की द्वारा दी गई शर्तों को भी मानना होगा।
ये हैं शर्ते
धार्मिक स्थलों में कोरोना गाइडलाइ का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
मंदिर में प्रवेस से पहले प्रवेश द्वार पर ही सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी।
धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
धार्मिक स्थल के अंदर बनी मूर्ति और ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं है।
कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा।
रायपुर में हटाया गया संडे लॉकडाउन
बता दें कि इससे पहले कलेक्टर के आदेश पर रायपुर में अब संडे लॉकडाउन खत्म हो गया है। अब रात 8 बजे तक बाजार और सभी तरह की दुकानें खुलेगीं। ये छूट शहर के सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स को मिली है साथ ही पान बीड़ी, सिगरेट के ठेले गुमटी, गुपचुप, चाट, पकौड़ी की दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे। शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।
इनसे नहीं हटा अब तक प्रतिबंध
रायपुर शहर के स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा सभी रिसोर्ट, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।
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