BILASHPUR: नायब तहसीलदार मस्तूरी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विरूद्ध आचरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर बिलासपुर ने नायब तहसीलदार मस्तूरी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर में संलग्न किया है। वहीं कलेक्टर ने नायब तहसीलदार मस्तूरी के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को लेटर भी भेजा है।
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किसानों से मगा रहे हैं शराब
मस्तूरी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार कार्यालय में बैठकर जमीन विवाद का मामला सुलझा रहे हैं। किसानों से बात कर उनकी समस्या को सुलझाते हैं। इसके बाद अंग्रेजी शराब की मांग भी करते हैं। वे किसानों से अंग्रेजी शराब की कीमत पूछ कर लाने की बात कहते हैं। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इसी बीच किसान को शराब लेने के लिए बाहर भी भेज देते हैं। पूरे वीडियो में नायब तहसीलदार का चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है साथ ही एक महिला किसान तहसीलदार के डायस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसी शिकायत किसी ने उच्च अधिकारियों से नहीं की है।MASTURI TAHSHILDAR ATTACH
कलेक्टर ने कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की
कलेक्टर बिलासपुर द्वारा इस संबंध में बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को भेजे पत्र में उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी का आचरण सिविल सेवा के विरुद्ध है।और इस बारे कई लोगों ने गवाही भी दी है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के उल्लंघन में दण्डनीय होने एवं उक्त घटना से शासन एवं राजस्व न्यायालय की छवि धूमिल करता है।इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।
कलेक्टर बिलासपुर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्रतिवेदन के आधार पर लोकहित में श्री रमेश कुमार कमार नायब तहसीलदार मस्तूरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित कमिश्नर बिलासपुर को भेजा है।