रायपुर। सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड के उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में बीएड अभ्यार्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कोर्ट ने योग्य उम्मीदवार माना है। साथ ही शासन को नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएस. बोपन्ना व जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की डिवीजन बेंच ने की है।
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की गई थी दायर
बता दें कि इस संबंध में हरिशंकर व अन्य ने अपने वकील के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं की तरफ की गई थी ये मांग
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि बीएड डिग्री धारक युवाओं को भी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार दिया जाए। यह याचिका इसलिए भी दायर की गई था क्योंकि राज्य के उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड वाले अभ्यार्थियों को बाहर कर दिया था।
डिवीजन बेंच ने की सुनवाई
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने की। इस संबंध ने डिवीजन बेंच ने बीएड अभ्यार्थियों के हक में फैसला दिया। साथ ही अब अभ्यार्थी सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
दरअसल, बीएड वाले उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल न किया जाए। इस संबंध मे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसी याचिका में कहा गया था कि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाने के लिए डीएड वाले अभ्यार्थी पढ़ाते हैं।
हाईकोर्ट के आदेश से बाहर हुए थे बीएड अभ्यार्थी
ऐसे अब अगर बीएड डिग्री धारक उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलत होंगे तो बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बीएड वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रिक्रिया से बाहर रखा जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह मांग मंजूर कर ली थी। इसी आदेश के बाद से बीएड के उम्मीदवारों को भर्ती प्रिक्रिया से बाहर किया गया था।
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