/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/image-2024-12-17t165554568_1734434751.webp)
Raipur Nagar Nigam
हाइलाइट्स
- बैनर हटाने के लिए टेंडर जारी
- जीई रोड बना नो फ्लैक्स जोन
- निगम अब ठेके पर हटाएगा पोस्टर
Raipur Nagar Nigam : राजधानी रायपुर में अवैध बैनर-पोस्टर और फ्लेक्स से शहर को मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अब सड़कों, बिजली के खंभों और सरकारी संपत्तियों पर लगे बैनर-पोस्टर हटाने का काम प्राइवेट वेंडरों के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें ठेकेदारों को 20 नवंबर तक आवेदन जमा करने होंगे, जबकि टेंडर 21 नवंबर को खोला जाएगा।
हर साल 10 लाख रुपए खर्च करेगा निगम
नगर निगम इस व्यवस्था पर सालाना करीब 10 लाख रुपए खर्च करेगा। अधिकारियों के अनुसार, पहली बार निगम ने बैनर-पोस्टर हटाने के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई है। इससे निगम के कर्मचारियों को रोजाना इस काम में नहीं लगना पड़ेगा और शहर की साफ-सफाई व्यवस्था में भी सुधार होगा।
60 हजार से ज्यादा खंभों पर पोस्टरों का अंबार
शहर में करीब 60 हजार से अधिक बिजली के खंभे हैं, जिन पर हर समय विज्ञापन, धार्मिक या राजनीतिक बैनर-पोस्टर चिपके रहते हैं। इससे न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगड़ती है बल्कि यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। नगर निगम का अमला रोजाना इन पोस्टरों को हटाने में व्यस्त रहता है। अब यह जिम्मेदारी ठेकेदारों को सौंपी जाएगी ताकि शहर को अवैध विज्ञापनमुक्त बनाया जा सके।
जीई रोड बना नो फ्लैक्स जोन
महापौर मीनल चौबे ने शहर के प्रमुख मार्ग जीई रोड को तेलीबांधा से टाटीबंध चौक तक नो फ्लैक्स जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में अब कोई भी फ्लेक्स, बैनर या होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर की सौंदर्यता और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उठाया गया है।
ये भी पढ़ें: Durg Juvenile Home Case: दुर्ग में बाल संप्रेषण गृह से भागे तीन नाबालिग, दीवार फांदकर निकले बाहर, CCTV से तलाश जारी
निगम की टीमों को मिलेगा राहत
नगर निगम की जोनल टीमें लंबे समय से पोस्टर हटाने में लगी रहती थीं। अब इस प्रक्रिया को ठेके पर दिए जाने से निगम कर्मचारियों का भार कम होगा और वे अन्य विकास कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे। निगम प्रशासन का दावा है कि ठेकेदारों को सख्त नियमों के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा, ताकि किसी भी क्षेत्र में अवैध बैनर दोबारा न लग सकें।
शहरवासियों से भी अपील
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना अनुमति किसी भी सरकारी या सार्वजनिक स्थान पर बैनर या पोस्टर न लगाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। निगम का लक्ष्य है कि रायपुर को स्वच्छ, आकर्षक और विज्ञापनमुक्त शहर बनाया जाए।
ये भी पढ़ें: CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जबरन मतांतरण रोकने वाले होर्डिंग्स असंवैधानिक नहीं, याचिका खारिज
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/10/15/2025-10-15t102639676z-logo-bansal-640x480-sunil-shukla-2025-10-15-15-56-39.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें