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Raipur Illegal Plotting Action
हाइलाइट्स
- 11 एकड़ अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
- प्रशासन ने तोड़े अवैध प्लिंथ
- बुलडोजर चला माना, डोमा, दतरेंगा में
Raipur Illegal Plotting Action : छत्तीसगढ़ की राजधानी में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बीते शुक्रवार को राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 11 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई एसडीएम नंदकुमार चौबे के नेतृत्व में की गई, जो कि कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के स्पष्ट निर्देशों पर आधारित थी। यह अभियान प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है जिसमें जिले की भूमि व्यवस्था को पारदर्शी और कानूनी दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
ग्राम माना में 4 एकड़ पर की गई सख्त कार्रवाई
सबसे बड़ी कार्रवाई ग्राम माना में देखने को मिली, जहां 4 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्रशासनिक टीम ने यहां मौके पर पहुंचकर बनाए गए प्लिंथ (नींव) और काटे गए अवैध रास्तों को बुलडोजर से पूरी तरह नष्ट कर दिया।
इस कार्रवाई में तहसीलदार राकेश कुमार देवांगन, हल्का पटवारी राजाराम जोशी और ग्राम कोटवार की सक्रिय भूमिका रही। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि बिना अनुमति या नक्शा पास कराए भूमि की प्लॉटिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डोमा और दतरेंगा में भी चला बुलडोजर
इसके अलावा ग्राम डोमा और ग्राम दतरेंगा में भी क्रमशः 3 और 4 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की सूचना पर कार्रवाई की गई। इन दोनों जगहों पर भी राजस्व विभाग की टीम ने निर्मित सड़कों, विभाजित प्लॉटों, और संरचनाओं को गिरा दिया।
यहां कार्रवाई का नेतृत्व तहसीलदार राममूर्ति दीवान, पटवारी बंजारे, और ग्राम कोटवार ने किया। प्रशासन ने प्लॉटिंग कर रहे लोगों को पहले ही नोटिस थमाया था, लेकिन नियमों की अनदेखी पर अब सीधे मशीन चलाकर जमीन को समतल किया जा रहा है।
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पहले भी कई जगह हो चुकी है कार्रवाई
यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले ग्राम सेजबहार, डूमरतराई और अटल नगर (NRDA क्षेत्र) में भी प्रशासन अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर चुका है। अधिकारियों का कहना है कि यह लंबी रणनीति का हिस्सा है, जिससे यह संदेश दिया जाए कि अवैध प्लॉटिंग को लेकर अब “शून्य सहिष्णुता” की नीति अपनाई गई है।
नक्शा पास करवाएं, वैध प्रक्रिया अपनाएं
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले वैधता की पूरी जानकारी लें, नक्शा स्वीकृत हो या नहीं यह जांचें, और केवल प्रमाणित कॉलोनाइज़र से ही जमीन की खरीद करें। एसडीएम नंदकुमार चौबे ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जिन लोगों ने बिना अनुमति जमीन का लेआउट काटा है या बेजा कब्जा किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
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