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Chhattisgarh News: स्‍कूल में छात्राओं से अश्‍लील हरकत करने वाला शिक्षक दोषी, कोर्ट ने सुनाई ये बड़ी सजा

Chhattisgarh News: स्‍कूल में छात्राओं से अश्‍लील हरकत करने वाला शिक्षक दोषी, कोर्ट ने गंदी-गंदी बातें करने व लैंगिक हमले का दोषी माना है।

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Sanjeet Kumar
Chhattisgarh News

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Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ रायपुर जिले में एक शिक्षक ने छात्राओं से अश्‍लील हरकत की थी। इस छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने प्रधान पाठक को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्‍कूल में छात्राओं से गंदी-गंदी बाते करने वाले दोषी प्रधान पाठक इंद्रमन साहू 56 साल को उसके बुरे कर्मों की सजा सुनाई है।

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यह सजा 6 साल पुराने मामले में, जिसमें रायपुर (Chhattisgarh News) जिले के अभनपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत सुंदरकेरा स्कूल में प्रधान पाठक रहे इंद्रमन साहू स्कूली बालिकाओं की लज्जा का अनादर करने के दोषी पाए गए। कोर्ट ने गंदी-गंदी बातें करने व लैंगिक हमले का दोषी माना है।

तीन साल की सुनाई शिक्षक को सजा

रायपुर कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय फास्टट्रैक विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद धारा 354 के तहत तीन (Chhattisgarh News) साल की सजा और 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। धारा 509 के तहत तीन साल की सजा और 1 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

छह साल पहले दर्ज किया था केस

दोषी प्रधान पाठक इंद्रमन साहू की स्कूली छात्राओं से गंदी-गंदी बातें, अश्लील हरकतें (Chhattisgarh News) कम नहीं हो रही थी। वह छात्राओं को डराता भी था। छात्राओं ने शिक्षक की इन हरकतों के बारे में अपने परिजनों को बताया। आक्रोशित परिजनों ने इसकी शिकायत पंचायत पदाधिकारी से की। इसके बाद आरोपी प्रधान पाठक के खिलाफ 29 सितंबर 2018 को गोबरा नवापारा थाने में पाक्‍सो एक्‍ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

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शिक्षक दोषी, कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस ने पाक्‍सो एक्‍ट के तहत मामला दर्ज (Chhattisgarh News) कर आरोपी को अरेस्‍ट कर लिया था। इसके बाद आरोपी मुचलके पर छूट गया था। इस मामले में पिछले छह साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में चल रहे इस केस में 18 अगस्त 2024 फैसला हुआ है। इसमें वह दोषी पाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में सभी तथ्यों को देखा और सुना।

इसके बाद आरोपी शिक्षक इंद्रमन साहू को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 354 व धारा 509 के तहत 3-3 साल की सजा और दोनों धाराओं में 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह राशि जमा नहीं करने पर हर धारा में एक माह का कारावास अलग से दिए जाने का आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने जमानत के मुचलके को निरस्त कर दिया है। साथ ही दोषी शिक्षक को केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया है।

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