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IRCTC Rules: ट्रेन के सफर के दौरान सामान का ख्याल रखने की इनकी होगी जिम्मेदारी,इस नियम से आराम से पूरी होगी आपकी यात्रा

Indian Railway Rules: लंबी यात्रा के दौरान चोरी होने का ज्यादा डर होता है और कई बार तो दरवाजे खुले रहने के कारण चोर ट्रेन में चढ़ जाते हैं।

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Kalpana Madhu
IRCTC Rules: ट्रेन के सफर के दौरान सामान का ख्याल रखने की इनकी होगी जिम्मेदारी,इस नियम से आराम से पूरी होगी आपकी यात्रा

Indian Railway Rules: अक्सर ट्रेन में लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों को सामान का चोरी होने का सबसे ज्यादा डर होता है और कई बार तो ट्रेन के दरवाजे खुले रहने की वजह से भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं।

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खासकर कई बार यात्री नींद में होते हैं और चोर सामान पर हाथ साफ कर देते हैं।  ऐसे में यदि आपको चिंता सता रही है कि ट्रेन का दरवाजा खुला है और कोई अंदर आकर आपका सामान चोरी कर लेगा तो इस बात को दिमाग से निकाल दें।

सफर के दौरान चैन की नींद सोये क्योंकि आपका सामान रहेगा सुरक्षित और ये जिमेदारी होती है TTE की। जी हां रेलवे मैन्युअल (railway manual) के मुताबिक सफर के दौरान TTE की जिम्मेदारी न सिर्फ टिकट चेक करना है बल्कि गेट बंद करने की भी जिम्मेदारी भी है।

इसके विस्तार से समझे तो TTE की जिम्मेदारी है कि वह ट्रेन का उसी तरफ के दरवाजे को खोला रखें, जिस तरफ से Platform आ रहा है।

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रेलवे मैन्युअल के मुताबिक यह है TTE की जिम्मेदारी

रेल मैन्युअल (rail manual)  के अनुसार TTE की जिम्मेदारी है की जब ट्रेन किसी प्लेटफोर्म पर रूकती है तब उसी साइड के प्लेटफोर्म के गेट खोले जहां ट्रेन रुकने वाली है दूसरी साइड के ट्रेन के गेट बंद होने चाहिए ताकि दूसरी साइड से कोई व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश ना हो पाए।

इसके अलावा ट्रेन चलने के बाद कोच के गेट बंद करने की और कोई यात्री गेट के दरवाजे पर बैठा है तो उसे अंदर बुलाकर सीट पर बैठाने की जिम्मेदारी TTE की होती है।

अगर टीटी लापरवाही करे तो यहां करे शिकायत

अगर ट्रेन में मौजूदा TTE कुछ लापरवाही कर रहा है या फिर यात्री की शिकायत ध्यान में नही ले रहे है तो ऐसे में यात्री 139 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज (Indian Railway Rules) करवा सकते है।

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इसके अलावा आप 9717680982 नंबर पर SMS भेजकर या फिर @RailMinindia पर ट्विट (Tweet) भी कर सकते है।

ट्रेन में सामान चोरी होने पर जानिए कहां पर कर सकते हैं शिकायत

चलती हुई ट्रेन से यदि सामान की चोरी, डकैती होती है तो आप ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड आदि से शिकायत कर सकते हैं।  इन सभी से आप FIR फॉर्म ले सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आप इन्हें सौंप दे।

इसके बाद आपकी शिकायत पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इसके अलावा आप रेलवे पुलिस फोर्स यानी RPF के असिस्टेंस पोस्ट पर भी अप्रोच कर सकते हैं, जो अधिकतर रेलवे स्टेशन पर होते हैं।

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यहां पर आपको शिकायत दर्ज करने से संबंधित सभी मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको यदि TTE की शिकायत करनी है तो 139 नंबर पर शिकायत (Indian Railway Rules) कर सकते हैं।

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