Rahul Gandhi: लोकसभा से सांसदी छिनने के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अयोग्य घोषित होने के बाद अब एक बार फिर लोकसभा आवास समिति ने राहुल को झटका दिया है। समिति ने नियमों का हवाला देते हुए गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस के अनुसार, कांग्रेस नेता को आगामी 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा।
बता दें कि लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन में राहुल गांधी को सरकारी बंगला आवंटित है। वह इस बंगले में 2004 से ही रह रहे है जब वह पहली बार अमेठी से सांसद बने थे। नियमों के तहत, अगर किसी नेता को सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे मिली सभी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाती है। इसी कड़ी में राहुल गांधी से बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है।
सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर दिए एक बयान पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था। वहीं कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी थी।