Rahul Gandhi: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने पेशी का आदेश दिया है। राहुल गांधी को हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। सुल्तानपुर के बीजेपी नेता ने मानहानि का केस किया था।
आज पेश नहीं हुए राहुल गांधी
हेट स्पीच केस में आज सुनवाई हुई। राहुल के वकील से पूछा गया कि वे कहां हैं। इस पर वकील ने कहा कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है, इसलिए वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने 2 जुलाई को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया।
5 साल से चल रहा है केस
राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 8 मई 2018 को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इससे पहले राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे। ये केस 5 साल से चल रहा है। दिसंबर 2023 में MP-MLA कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
जमानत पर हैं राहुल गांधी
20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। MP-MLA कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड पर जमानत दी थी। पहले 2 मार्च की तारीख तय की गई थी। इसके बाद 13, 22 मार्च, 2, 12, 22 अप्रैल, 2, 14, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून। राहुल गांधी किसी सुनवाई में नहीं पहुंचे। उनके वकील माफी की अर्जी दे रहे हैं।
राहुल गांधी ने क्या कहा था ?
राहुल गांधी ने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।
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याचिकाकर्ता ने लगाया आरोप
राहुल गांधी के बयान के बाद याचिकाकर्ता विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं क्योंकि वे खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया था।