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Rahul Gandhi Surat Court: 13 अप्रैल तक मिली जमानत,अगली सुनवाई 3 मई को, ये कहा था राहुल ने

Rahul Gandhi Surat Court: सजा के खिलाफ अपील करेंगे राहुल, कई कांग्रेसी नेता है मौजूद, ये दिया था बयान

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Bansal News
Rahul Gandhi Surat Court: 13 अप्रैल तक मिली जमानत,अगली सुनवाई 3 मई को, ये कहा था राहुल ने

सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत की एक अदालत पहुंचे । लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के 11 दिन बाद राहुल गांधी सोमवार को सूरत कोर्ट पहुंचे।  राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहें। राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट से 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। सेशंस कोर्ट ने राहुल की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी गई है।  मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी।

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13 अप्रैल तक राहुल गांधी की जमानत बढ़ी
मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी। सूरत सत्र न्यायालय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख यानी 13 अप्रैल तक राहुल गांधी की जमानत बढ़ा दी है।

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ये नेता है राहुल के साथ
वकीलों ने कहा कि मामले की सोमवार को ही सत्र अदालत में सुनवाई की खातिर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सत्र अदालत से अपनी सजा निलंबित करने का आग्रह करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी दोपहर करीब दो बजे सूरत पहुंचेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के सी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी सूरत में होंगे।

दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी
सूत्रों ने बताया कि गांधी के अदालत जाने के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी , छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भी उनके साथ है। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

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अदालत में अपील दाखिल कर सकें

अदालत ने 52 वर्षीय गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 ;मानहानि और 500 किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, अदालत ने गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें।

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संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया
सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि तथा सजा पर रोक न लगा दें।

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सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों ?
राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें उन्होंने कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है।

ये कहा था राहुल गांधी ने
गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी।जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक दो साल की जेल की सज़ा मिलने पर सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की अपनी सदस्यता से दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य हो जाता है।

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