Advertisment

पंजाब ने ईंधन, अचल संपत्तियों की खरीद पर लगाया विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क

author-image
Bhasha
भारत ने 2015-20 के दौरान व्यापार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए: डब्ल्यूटीओ

चंडीगढ़, 11 जनवरी (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने पेट्रोल, डीजल और अचल संपत्ति की बिक्री पर विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क लगाने की सोमवार को मंजूरी दे दी।

Advertisment

इस निर्णय का उद्देश्य राज्य भर में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देना है। इससे 216.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

एक सरकारी बयान के अनुसार, इस प्रावधान के तहत होने वाली वसूली को पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (पीआईडीबी) के विकास कोष में जमा किया जायेगा।

इसके तहत राज्य के भीतर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 0.25 रुपये प्रति लीटर की दर से शुल्क लगेगा। इसी तरह, राज्य में अचल संपत्ति की खरीद के मूल्य के प्रत्येक 100 रुपये के लिये 0.25 रुपये की दर से विशेष शुल्क भी लगाया जायेगा।

Advertisment

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 में कुछ संशोधनों के लिये एक अध्यादेश की घोषणा की।

पंजाब मंत्रिमंडल ने व्यापारियों के लिये लंबित बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना को भी मंजूरी दे दी।

बयान में कहा गया कि इस योजना को एक फरवरी से पूरे राज्य में लागू किया जायेगा। इसका सरकारी खजाने पर 121.06 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

Advertisment

ऐसे सभी डीलर जिनके मूल्यांकन 31 दिसंबर 2020 तक किये गये हैं, वे 30 अप्रैल तक इस योजना के तहत लाभ के लिये आवेदन कर सकते हैं।

भाषा

सुमन महाबीर

महाबीर

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें