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प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में मप्र सरकार सुप्रीम झटका: SC कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट के आदेश का करना होगा पालन

Primary Teacher Recruitment Case: प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज की, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आरक्षित वर्ग के मेरिटधारी अभ्यर्थियों को पसंद के जिलों में पोस्टिंग देने के निर्देश।

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BP Shrivastava
Primary Teacher Recruitment Case

Primary Teacher Recruitment Case: सरकार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) के योग्य उम्मीदवारों को उनकी पसंद के जिलों में पोस्टिंग देने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।

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हाईकोर्ट ने सरकार से यह कहा था

हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार को कहा था कि आरक्षित वर्ग के उन उम्मीदवारों को, जो मेरिट के हिसाब से अनारक्षित श्रेणी में आए हैं, उनकी पहली पसंद के अनुसार स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार मेरिट को डी-मेरिट में नहीं बदल सकती।

याचिकाकर्ताओं के वकील क्या रखा पक्ष ?

यह मामला वंदना विश्वकर्मा (जबलपुर), सौरभ सिंह ठाकुर (विदिशा), सोनू परिहार (शिवपुरी), रोहित चौधरी (देवास) और दो दर्जन से ज्यादा अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने तर्क दिया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-23 में कई आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित दिखाकर ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्कूलों में भेजा गया, जबकि उन्होंने च्वाइस लिस्ट में ट्रायबल स्कूलों का नाम नहीं दिया था।

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हाईकोर्ट ने जारी किया था वारंट, तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। जब कोर्ट में पालन का रिपोर्ट नहीं पेश किया गया, तो हाई कोर्ट ने कमिश्नर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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