President Election Result 2022: देश के नए राष्ट्रपति की घोषणा हो चुकी है। भारतीय गणराज्य की 15वीं और पहली आदिवासी नेता द्रोपदी मुर्मु को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्म को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले क्या आप जानते है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। आइए जानते है।
कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ?
राष्ट्रपति के चयन के बाद आम नेताओं की तरह राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को देश के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस शपथ नहीं दिला पाता तो उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज शपथ दिला सकता है। के सबसे सीनियर जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात संविधान के अनुच्छेद 60 में लिखी हुई है।
राष्ट्रपति की मृत्यू या इस्तीफे के बाद कौन संभालता है पद?
राष्ट्रपति की मृत्यु या उनके इस्तीफे के बाद खाली पद को उपराष्ट्रपति संभालता है। लेकिन राष्ट्रपति पद को संभालने से पहले उन्हें राष्ट्रपति पद के कार्य को संभालने की शपथ लेनी होती है।
क्या राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं?
प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद की तरह राष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का पद बड़ा हो जाता है। इसके साथ ही नए राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक खाली नहीं रह सकता।
क्या राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है?
राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक, पहला नागरिक और संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति को भी पद से हटाने का संविधान में लिखा हुआ है। इसके लिए महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदन महाभियोग लाते है। कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत प्राप्त होने पर ही महाभियोग से राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन से प्रस्ताव किया जा सकता है। लेकिन महाभियोग प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। साथ ही महावियोग प्रस्ताव पर कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।