Advertisment

Mahakumbh Stampede Compensation: महाकुंभ भगदड़ में पति की मौत पर नहीं मिला मुआवजा, पत्नी हाईकोर्ट पहुंची

Mahakumbh Stampede Compensation: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की रहने वाली रामकली बाई ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन संगम क्षेत्र

author-image
anurag dubey
Mahakumbh Stampede Compensation: महाकुंभ भगदड़ में पति की मौत पर नहीं मिला मुआवजा, पत्नी हाईकोर्ट पहुंची

हाइलाइट्स 

  • हाइकोर्ट ने  मेलाधिकारी को नोटिस जारी किया है
  • 13 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट देनी होगी
  • मौनी अमावस्या के दिन मची थी भगदड़
Advertisment

Mahakumbh Stampede Compensation: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए श्रद्धालु के परिजनों को मुआवजा न मिलने के मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मेला अधिकारी को निर्देश दिया कि वे मृतक के मुआवजे पर कानून के अनुसार निर्णय (Legal Decision) लें और 13 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें।

publive-image

कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, कहा पारदर्शी जांच हो

न्यायमूर्ति अजीत कुमार (Justice Ajit Kumar) और स्वरूपमा चतुर्वेदी (Justice Swaroopma Chaturvedi) की खंडपीठ ने यह आदेश रामकली बाई की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ता के वकील अरुण यादव (Arun Yadav) और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों मनीष गोयल (Manish Goyal) व एके गोयल (A.K. Goyal) ने अदालत के समक्ष पक्ष रखे।

यह भी पढ़ें: दीपावली को लेकर योगी सरकार ने कसी कमर: 18 से 30 अक्तूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें, छठ पर दिया प्रदेशवासियों को तोहफा

Advertisment

मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की रहने वाली रामकली बाई ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई थी, जिसमें उनके पति मोहनलाल अहिरवार (Mohanlal Ahirwar) की मौत हो गई। कई महीनों तक आवेदन देने के बाद भी प्रशासन ने मुआवजा नहीं दिया। जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र और पंचायतनामा जारी किया, पर भुगतान नहीं हुआ।

भगदड़ के बाद लोग लाशों के बीच अपनों को तलाशते दिखाई दिए थे।

कोर्ट ने मेला अधिकारी को नोटिस की कॉपी सौंपी

सुनवाई के दौरान याची के वकील ने बताया कि उन्हें नोटिस की जानकारी देर से मिली। इस पर अदालत ने तुरंत नोटिस की कॉपी याची को उपलब्ध कराई और आदेश दिया कि वह 30 अक्टूबर को मेला अधिकारी (Mela Adhikari) के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। मेला अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे कानून सम्मत निर्णय (Legal and Reasoned Order) जारी करें और इसकी कॉपी अदालत में प्रस्तुत करें।

Advertisment


हादसे के बाद भी अधूरा न्याय

महाकुंभ भगदड़ में 29 जनवरी की आधी रात को अफरा-तफरी मच गई थी। हादसे के बाद योगी सरकार (Yogi Government) ने 30 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की थी और परिजनों को ₹25-25 लाख का मुआवजा (Compensation) देने की घोषणा की थी। हालांकि कुछ परिजनों को अभी तक यह राशि नहीं मिली। इस घटना में यूपी, एमपी, कर्नाटक, गुजरात और असम के श्रद्धालु प्रभावित हुए थे।

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू: गाय के गोबर से बने 25 हजार दीप जलेंगे, महिलाओं ने बनाए ‘जड़ी बूटी मिश्रित विशेष दीप

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है, इस बार अयोध्या की दीपावली कुछ खास होने वाली है। दीपोत्सव पर गाय के गोबर से बने 25 हजार दीप जलाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है, वो जड़ी बूटी मिश्रित विशेष दीप’ की जलाने की तैयारी कर रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

Advertisment
योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यूपी सरकार (UP Government) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) महाकुंभ भगदड़ (Mahakumbh Stampede) प्रयागराज (Prayagraj) मुआवजा (Compensation) मेला अधिकारी (Mela Adhikari) रामकली बाई (Ramkali Bai) मोहनलाल अहिरवार (Mohanlal Ahirwar) महाकुंभ हादसा (Mahakumbh Accident)
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें